छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

रोजमर्रा की घरेलू बात और दहेज को लेकर प्रार्थी को प्रताड़ित करने वाले भिलाई 3 निवासी पति, सास और ननद गिरफ्तार

शादी के बाद कुछ समय पति व सास ससुराल वालों के द्वारा रोजमर्रा की घरेलू बात को लेकर प्रताड़ित करते थे, अपने साथ में कम दहेज लाई है कहके प्रताड़ित करते थे…

बिलासपुर। प्रार्थी पूजा बुशे की शादी 2 साल पहले अमन कुमार निवासी दुर्ग के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ समय पति व सास ससुराल वालों के द्वारा रोजमर्रा की घरेलू बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। अपने साथ में कम दहेज लाई है कहके प्रताड़ित करते थे इस संबंध में पति व ससुराल वालो के द्वारा प्रताडित करने की शिकायत करने पर आवेदिका द्वारा महिला थाना बिलासपुर मे आवेदन दी थी। पहले दोनों को आपसी समझाइश देने के लिए काउंसलिंग में रखा गया था।इसमे पति के रवैये में कोई सुधार नही आया अतः अनावेदको द्वारा प्रताडित किये जाने पर एफ.आई.आर दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

नाम आरोपीगण- 01. पति: अमन कुमार पिता शैलेष (पेशा रायपुर में चोला मंडलम में HM), 02 सास- मारथा राम (गृहिणी) पति शैलेष उम्र 65 वर्ष, पता: निवासी वार्ड नम्बर 16 उत्तर बसुंधरा नगर भिलाई-3 जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, 03 ननद – अनुष्का धनजी (गृहिणी) पति बेनिसन उम्र 25 वर्ष निवासी भारती नगर थाना सिविल लाइन बिलासपुर। निवासी: पता 19/03 उत्तर बसुंधरा नगर भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

अपराध कमांक: 48/23, धारा: 498ए, 34 भा.द.वि.

वही एक अन्य मामले में मालती उर्फ़ पूजा गोस्वामी पिता विजय गिरी गोस्वामी उम्र 20 वर्ष की शादी 1 वर्ष पहले संजय गोस्वामी पिता राजेश गोस्वामी निवासी क्वार्टर न.53 सद्दु हाउसिंग बोर्ड कालोनी परसूलीडीह थाना खमतराई ज़िला रायपुर के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही पति व सास ससुराल वालों के द्वारा रोजमर्रा की घरेलू बात को लेकर प्रताड़ित करते थे।

दहेज के नाम से हमेशा मानसिक एवं शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे उसकी शादी में मिले दहेज से संतुष्ट थे नहीं थे आवेदका की 7 माह की बच्ची है लड़की हुई है। कह कर प्रताड़ित करते थे इस संबंध में पति व ससुराल वालो के द्वारा प्रताडित करने की शिकायत करने पर आवेदिका द्वारा महिला थाना बिलासपुर मे आवेदन दी थी। दोनों को आपसी समझाइश देने के लिए काउंसलिंग में रखा गया था।आपसी समझौता नहीं होने से अनावेदको द्वारा प्रताडित किये जाने पर एफ.आई.आर दर्ज किया गया।

अपराध कमांक: 74/23, धारा: 498ए, 596,34 भा.द.वि.

नाम आरोपीगण: पति- संजय गिरी गोस्वामी ( पेशा: प्रा. इंजिनियर रायपुर में) पिता राजेश गिरी गोस्वामी उम्र 30 वर्ष किराए के मकान- क्वार्टर न.53 सद्दु हाउसिंग बोर्ड कालोनी परसूलीडिह थाना खमतराई ज़िला रायपुर।
सास- पुष्पा गोस्वामी (पेशा: गृहणी) पति राजेश गिरी गोस्वामी उम्र 50वर्ष।
ससुर- राजेश गिरी गोस्वामी (पेशा: प्राइवेट लेब में काम करता है भोपाल में) पति राजेश गिरी गोस्वामी उम्र 56 वर्ष।निवासी: E-23 सुभाष कालोनी अशोका गार्डन भोपाल।

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