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छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार नवीन कानून के तहत् संगठित अपराध को रोकने हेतु धारा 112 भारतीय न्याय संहिता में हुई कार्यवाही

डीजल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 04 सदस्य को पकड़ने में जीपीएम पुलिस को सफलता मिली है। धारा 112 भारतीय न्याय संहिता के तहत संगठित अपराध को रोकने के लिए नए कानून के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ की ये पहली कार्यवाही है…

गौरेला। जिला जीपीएम के थाना गौरेला के ग्राम मेडुका चौक पर खडी ट्रक से 320 लीटर डीजल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 04 सदस्य को पकड़ने में जीपीएम पुलिस को सफलता मिली है। धारा 112 भारतीय न्याय संहिता के तहत संगठित अपराध को रोकने के लिए नए कानून के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ की ये पहली कार्यवाही है जिसमे आरोपियों को माननीय न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

थाना गौरेला में 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के अनूपपुर निवासी प्रकाश रजक ने रिपोर्ट लिखाया था कि वह अपनी गाड़ी में रामपुर कोतमा से कोयला लोड करके चाम्पा जा रहा था, जहां रास्ते में ग्राम मेढुका तिराहे में गाड़ी खड़ी करके ड्रायवर सो गया था। अज्ञात चोरों ने गाड़ी से डीजल टंकी तोड़कर 320 लीटर डीजल चोरी कर लिया है। रिपोर्ट पर बीएनएस तहत पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

थाना गौरेला एवं साइबर सेल की टीम द्वारा उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्तगी करते हुए पतासाजी करने पर आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने डीजल चोरी करना स्वीकार किया।

इसके बाद घटना में प्रयुक्त कार औऱ आरोपियो के से कब्जे 200 लीटर डीजल जप्त किया गया है। आरोपियो के खिलाफ संगठित होकर अपराध किए जाने पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत साक्ष्य संकलन कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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