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महिला से छह साल तक किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर अपना बच्चा नहीं है बोलकर शादी से किया इंकार

इस दौरान पीड़ित महिला 04 माह की गर्भवती होने पर आरोपी द्वारा उसे अपना बच्चा नही है कहते हुए शादी करने से इंकार कर दिया, जिससे प्रताड़ित होकर थाना गुरूर में अपनी आप बीती बताते हुए लिखित आवेदन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया…

 

बालोद। प्रार्थी ने दिनांक 14.09.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसे थाना क्षेत्र के आरोपी नीलकंठ यादव उर्फ नीलू यादव द्वारा वर्ष 2019 में शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था, उसके बाद लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा।

इस दौरान पीड़ित महिला 04 माह की गर्भवती होने पर आरोपी द्वारा उसे अपना बच्चा नही है कहते हुए शादी करने से इंकार कर दिया, जिससे प्रताड़ित होकर थाना गुरूर में अपनी आप बीती बताते हुए लिखित आवेदन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की कायमी पश्चात प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के निर्देशन तथा एस.डी.ओ.पी. गुरूर बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण पर थाना गुरूर से विषेष पुलिस टीम गठित कर थाना प्रभारी गुरूर सुनील तिर्की द्वारा आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू यादव को उसके घर से दिनांक 15.09.2025 को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय बालोद भेजा गया।

जिसे माननीय न्यायालय के आदेश पर जिला जेल बालोद में निरूद्ध किया गया है।

उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में निरीक्षक सुनील तिर्की थाना प्रभारी गुरूर, सउनि कुलेष्वर यादव, म.प्र.आर. लैनी ठाकुर, म.आर. महेश्वरी उईके, आरक्षक कोमल साहू, पिताम्बर निषाद, एवं दिनेश नेताम थाना गुरूर का सराहनीय भूमिका रही।

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