दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार करना हुआ प्रतिबंधित

दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल जारी किया गया है। जिसके अनुसार इस अवधि के दौरान सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नही बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। सभा, चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं होगा। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

मतदाताओं को वोट देने हेतु मतदान केंद्र में करना होगा प्रस्तुत पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्क्रीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया। अधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय विधानसभा निर्वाचन 2023 में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय करने हेतु विशेष वार्ड के रूप में चंदुलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ग्राम कचांदुर के प्रथम तल पर स्थित वार्ड क्रं. 4 चिन्हित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार वार्ड के सुगम संचालन एवं भर्ती होने वाले मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु चिकित्सा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गई है।

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