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अनाधिकृत रूप से हड़ताल पर गये सहायक शिक्षक संवर्ग के विरूद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही, निर्देश जारी

रायपुर। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में अनाधिकृत रूप से हड़ताल पर गए सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक (एलबी) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करने कहा है।

गौरतलब है कि प्रदेश के सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक (एलबी) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से (पूर्ण सेवा की गणना कर सही वेतन निर्धारण/वेतन विसंगति) को दूर करने के लिए अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। उनके द्वारा 18 अगस्त 2023 को ‘जेल भरो आंदोलन‘ की रणनीति बनाई गई है। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इसे राज्य शासन (स्कूल शिक्षा विभाग) ने गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार शैक्षणिक कार्य को छोड़कर हड़ताल पर गए शिक्षकों, शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को सर्वप्रथम अपने स्तर से व्यवहारिक रूप से समझाइश दी जाए।

समझाइश के पश्चात भी यदि शिक्षकगण 24 घंटे (आगामी कार्य दिवस) में कर्तव्य स्थल (शाला) में अध्यापन कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें कि राज्य के विद्यार्थियों, पालकों और मूलतः जनहित में क्यों न उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इसके पश्चात अनुपस्थित, हड़ताल पर उद्यत शिक्षकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत विधिवत् अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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