छत्तीसगढ़फीचर्ड

ट्रैक्टर किस्त जमा करने के नाम पर किसानों से 9.18 लाख रुपए की धोखाधडी करने वाला आरोपी एजेंट गिरफ्तार


आरोपी ने किसानों से इंडसंड बैंक शाखा में ट्रेक्टर किस्त जमा करने के नाम कुल 9,18,903/- रूपये ठगी कर धोखाधडी किया है…आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया…

कोण्डागांव। पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार भा0पु0से0 के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्त के मार्गदर्शन में दिनांक 07/08/2023 को पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव निमितेश सिंह के नेतृत्व में कोण्डागाव पुलिस ने धोखाधडी करने वाले आरोपी मुकेश निषाद को किया गिरफ्तार। बलीराम पोयाम एवं अन्य किसान गणेश मरकाम, सोमनाथ मरकाम, नारायण पोयाम, घासिराम मण्डावी, संतु राम मरकाम, बालनाथ नेताम, लखमुराम सोरी, आयतुराम कोर्राम, हेमलाल कोसरिया, तुलाराम पोयाम, नरसिंग नेताम सभी ने बैंक कन्सुमर फायनेंस डिविजन जगदलपुर के एजेन्ट के घर पहुच सेवा देने के कारण बैंक कन्सुमर फायनेंस डिविजन से ट्रेक्टर खरीदने के लिए अलग-अलग फायनेंस कराया है।

कराये गये फायनेंस के तहत हर 06 माह में किस्त की राशि लेने इंडसंड बैंक कन्सुमर फायनेंस डिविजन का कर्मचारी मुकेश निषाद पिता सुखचंद निषाद निवासी कोपाबेड़ा जिला कोण्डागांव आया करता था। हर बार की तरह छमाही किस्त की राशि लेने वर्ष 2023 के फरवरी माह से लेकर मई 2023 तक मुकेश निषाद आया और बलीराम पोयाम का किस्त का 77,798/- रूपये, गणेश मरकाम से 90,000/- रूपये, सोमनाथ मरकाम से 64,000/- रूपये, नारायण पोयाम से 79,000/- रूपये, घासीराम मण्डावी से 80,500/- रूपये, सन्तुराम मरकाम से 65,000/- रूपये, बालनाथ मरकाम से 40,000/- रूपये, लखमुराम शोरी से 65,000/- रूपये, आयतु राम कोर्राम से 1,01,680/- रूपये, हेमलाल कोसरिया से 1,11,000/- रूपये, तुला राम से 86,000/- रूपये, नरसिंग नेताम से 58,925/- रूपये, कुल 9,18,903/- रूपये सभी लोन लेने वाले किसानों से अलग- अलग दिनांक में छमाही किस्त की राशि लेकर चला गया।

फिर जुलाई 2023 को इंडसंड बैंक कन्सुमर फायनेंस डिविजन जगदलपुर से फायनेंस कराए सभी किसानों को छमाही किस्त की राशि अदा करने के लिए नोटिस मिला तो सभी किसान मुकेश निषाद के घर जाकर पता किए तो घर पर नही था। इंडसंड बैंक कन्सुमर फायनेंस डिविजन का कर्मचारी मुकेश निषाद के द्वारा किसानों का किस्त पैसा कुल 9,18,903/- रूपये लेकर फायनेंस कम्पनी में जमा नही कर किसानो के पैसा को गबन कर धोखाधडी किया है।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 262/2023 धारा- 420,409 भा0द0वि0 कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी मुकेश निषाद पिता सुकचंद निषाद उम्र 30 वर्ष निवासी कोपाबेडा जिला कोण्डागांव थाना जिला कोण्डागांव के खिलाफ घटना कारित करने का अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 07/08/2023 के 22ः00 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो देकर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक प्रहलाद यादव, स0उ0नि0 चिन्ताराम ध्रुव, लोकेश्वर नाग, म0प्र0आर0 190 विमला माला का विशेष योगदान रहा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button