दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

आंगनबाड़ी सहायिका, पालना कार्यकर्ता व सहायिका पद हेतु आवेदन 17 मार्च तक आमंत्रित

दुर्ग। एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-1 में एक आंगनबाड़ी सहायिका, एक पालना कार्यकर्ता और एक पालना सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। नियुक्ति हेतु संबंधित ग्राम/वार्ड की आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 03 से 17 मार्च 2025 तक आवेदन एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-01 (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी भिलाई) में कार्यालयीन समय 10 से 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर) सीधे अथवा पंजीकृत डाक से जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-1 से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 09 आरक्षी नगर में पालना कार्यकर्ता एवं पालना सहायिका और नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 03 रूआबांधा बस्ती 01 में एक आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती जाएगी।

आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचन जारी होने की तिथि से की जाएगी।

सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। निवासी होने के प्रमाण में वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाना होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी/पालना कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं अथवा 11वीं उत्तीर्ण और आंगनबाड़ी/पालना सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे। आवेदिका जिनका अंकसूची में ग्रेड (श्रेणी) अंकित है, वे संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य से सत्यापित अंकसूची संलग्न करें। यह पद केवल महिलाओं के लिए है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button