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आत्महत्या मामले का हुआ सनसनीखेज खुलासा: तंत्र मंत्र और काला जादू का प्रभाव दिखाकर अवैध उगाही कर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, गांव के लोगों को मरवाने वाला अंधविश्वासी आरोपी भी पकड़ाया

आपसी रंजिस के कारण आरोपी काला जादू कर गांव के दो लोगों को मरवाने का षडयंत्र रचकर करा रहा था जादू टोना…जादू टोना का भय दिखाकर फर्जी बैगा लोगों द्वारा अवैध उगाही करने व प्रताड़ित करने के कारण गयी ग्राम पटेल की जान…ग्राम पोड़ी के तीन पाखंडी तथाकथित बैगा ओझा को आत्महत्या के दुष्प्रेरण ओर टोनही प्रताड़ना की धाराओं तथा जंगलपुर गांव के एक आरोपी को जादू टोना कर मरवाने के आरोप में हत्या का प्रयास और टोनही प्रताड़ना के धाराओं के तहत किया गया गिरफ्तार…

खैरागढ़ छुईखदान गंडई। दिनांक 16.02.2024 को सूचक श्यामू मेरावी निवासी ग्राम जंगलपुर घाट थाना मोहगांव थाना उप0 आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका बड़ा भाई गा्रम पटेल ओम प्रकाश मेरावी का अपने खेत में आग से जलकर मौत हो गया है कि रिपोर्ट पर थाना मोहगांव में मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। उक्त घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा प्रकरण की जांच गंभीरता पूर्वक करने निर्देशित करने पर अति0 पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रशांत खाण्डे के मार्गदर्शन में टीम तैयार कर मर्ग जांच किया गया।

मृतक के शव का पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक की मृत्यु आत्महत्या करना पाया जाने से मृतक के परिजनों एवं करीबी लोगों का बारीकी से कथन लेख किया गया। कथन दौरान ग्राम कोटवार और उसके करीबी शिव प्रसाद मेरावी अपने कथन में गोल मोल जवाब दे रहे थे जिन्हे और कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि कुछ दिन पूर्व गांव में हरबोलवा पंडित बनकर पोड़ी कवर्धा निवासी प्रभू गोस्वामी और गेटर उर्फ विष्णु गोस्वामी आये थे।

जिनसे गांव का कोटवार अपने झाड़ फूक कराया था जो उक्त बात ग्राम के पटेल का बताने पर ग्राम पटेल ओमप्रकाश मेरावी द्वारा उक्त दोनो बैगा प्रभू गोस्वामी और गेटर उर्फ विष्णु गोस्वामी को बुलाकर शिव प्रसाद मेरावी के साथ मिलकर काला जादू टोना से गांव के कोमल जंघेल और गणेश राम वर्मा को मरवाने का षडयंत्र रचे और प्लान तैयार कर दिनांक 11.02.2024 को जादू टोना कर तंत्र मंत्र करने जंगलपुर बुलाया गया जो उक्त तथा कथित बैगा प्रभू और गेटर उर्फ विष्णं गोस्वामी द्वारा पटेल ओमप्रकाश मेरावी से पैसा ऐंठने का प्लान तैयार कर अपने साथी रिद्धुु साहू निवासी सिल्हाटी को भी साथ लाया और जंगलपुर घाट पहुंचकर पटेल से संपर्क किया।

तय स्थान में गरगरा घाट के जंगल में जाकर तंत्र मंत्र करना चालू किये तथा ओम प्रकाश मेरावी और शिव प्रसाद मेरावी से जिसे मरवाना चाहते थे उसका नाम एक कोरे कागज में लिखवा लिया गया उसके बाद प्लान के तहत बैगा लोगों का साथी रिद्धु साहू दौड़ते उनके पास आकर पुलिस आ गया भागो कहकर चिललाने पर बैगा लोग उक्त पत्र जिसमें कोमल और विष्णु को मरवाने की बात लिखी थी को लेकर भाग गये उसके बाद तीनों मिलकर ओम प्रकाश मेरावी को ब्लेकमेल करने लगे और बोलने लगे कि 4 हजार रू0 दो नही तो उक्त पत्र को वायरल कर देंगे।

रूपये नही देने पर तुम्हे भी तंत्र मंत्र जादू टोना से जान से खत्म कर देंगे कहकर धमकाने लगे जिससे ओम प्रकाश मेरावी जो ग्राम का पटेल है सदमें में आकर उक्त तीनों तथा कथित बैगा लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्म हत्या कर लिया।

मर्ग जांच पर उक्त तीनों तथा कथित बैगा प्रभू गिरी गोस्वामी पिता प्रेम गिरी गोस्वामी उम्र 40 वर्ष साकिन पोड़ी थाना बोडला जिला कबीरधाम 02 ग्रेटर उर्फ विष्णु गिरी गोस्वामी पिता प्रेम गिरी गोस्वामी उम्र 38 वर्ष साकिन पोड़ी थाना बोडला 03 रिद्धु साहू पिता तुलाराम साहू उम्र 29 वर्ष साकिन सिल्हाटी थाना बोड़ला जिला कबीरधाम(छ0ग0) के विरूद्ध धारा 306, 384, 387, 120 बी भादवि, धारा की 07 छ0ग0 टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।

प्रार्थी गणेश राम वर्मा जिन्हे ओम प्रकाश्सा मेरावी और शिव प्रसाद मेरावी जादू टोना से मरवाने का षडयंत्र रच रहे थे कि रिपोर्ट पर तीनों बैगा और शिवप्रसाद मेरावी पिता स्व0 हगरु राम उम्र 48 वर्ष साकिन जंगलपुरघाट थाना मोहगांव जिला केसीजी (छ0ग) को धारा 115, 308, 120 बी भादवि, धारा 07 छ0ग0 टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है।

थाना मोहगांव जिला के0सी0जी0 (छ0ग0)
अपराध क्र0 04/2024, धारा- 306, 384, 387, 120 बी भादवि,धारा 07 छ0ग0 टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005

अपराध क्र0 05/2024, धारा 115, 308, 120 बी भादवि,धारा 07 छ0ग0 टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005

नाम आरोपी:-01 प्रभू गिरी गोस्वामी पिता प्रेम गिरी गोस्वामी उम्र 40 वर्ष साकिन पोड़ी थाना बोडला जिला कबीरधाम।

02 गेटर उर्फ विष्णु गिरी गोस्वामी पिता प्रेम गिरी गोस्वामी उम्र 38 वर्ष साकिन पोड़ी थाना बोडला।

03 रिद्धु साहू पिता तुलाराम साहू उम्र 29 वर्ष साकिन सिल्हाटी थाना बोड़ला जिला कबीरधाम(छ0ग0)।

04. शिवप्रसाद मेरावी पिता स्व0 हगरु राम उम्र 48 वर्ष साकिन जंगलपुरघाट थाना मोहगांव जिला केसीजी(छ0ग)।

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