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आबकारी प्रकरण में आरोपी अनिल टुटेजा एवं अन्य के विरूद्ध पूरक चालान पेश

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर द्वारा जांच की जा रही आबकारी घोटाले से संबंधित अपराध क्रमांक 04/2024 धारा-7, 12 भ्र.नि.अधि. 1988, यथा संशोधित भ्र.नि. (संशो.) अधिनियम 2018 एवं 420, 467, 468, 471, 384, 120बी भा.दं.वि. के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी अनिल टुटेजा, सेवानिवृत्त (आई.ए.एस.) तथा अन्य दो आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू एवं सुनील दत्त के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) रायपुर छ.ग. के न्यायालय में आज दिनांक 18.11.2024 को द्वितीय पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अनिल टुटेजा की भूमिका आबकारी सिंडीकेट के प्रमुख के तौर पर पायी गई है, जबकि विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू के ऊपर सिंडीकेट के अवैध धन को एकत्र कर सिंडीकेट के अनवर ढेबर तक पहुंचाने एवं व्यवस्थापित करने के आरोप सिद्ध हुए हैं।

विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू घटना के बाद से लगातार फरार है, जिसकी वजह से उसके विरूद्ध फरारी में चालान प्रस्तुत किया गया है। अन्य आरोपी सुनील दत्त आबकारी विभाग को होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी एण्ड सिक्यूरिटी फिल्मस लि. के नोएडा कार्यालय में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था।

जो प्रिज्म होलोग्राम के नोएडा कार्यालय से डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई डिस्टलरियों को करने के मामले में दोषी पाया गया है। ब्यूरो के द्वारा प्रकरण के अन्य आरोपियों के संबंध में विवेचना जारी है।

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