दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

ऋण पुस्तिका में कुटरचना कर आरोपियों को जमानत दिलाने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार, न्यायाधीश को सदेंह होने पर पूछताछ करने पर दिया था गोल-मोल जवाब

दुर्ग। प्रार्थी हेमसिंह ध्रुव पिता स्व. कपील सिंह ध्रुव उम्र 60 साल साकिव वार्ड 59 हरीनगर दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग द्वारा सदेंही राजेश वैरागडे द्वारा किसान किताब में
छेडछाड व कूटरचना कर आरोपी को जमानत दिलाया करता था, जिस पर माननीय न्यायाधीश को सदेंह होने पर पूछताछ करने पर गोल-मोल जवाब दिया गया।

किसान किताब की जांच करने पर उसके पेज बीच से गुम थे। जिस पर माननीय न्यायालय अकिंता गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध ज्ञापन थाना प्रभारी को दिया गया है, जिसके परिपालन में अपराध क्रंमाक 555 / 2023 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीबद्ध विवचेना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के मार्गदर्शन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सजंय ध्रुव, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग मणीशंकर चन्द्रा के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित कर विवेचना दौरान आरोपी को दिनांक 27.09.2023 को दुर्ग पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर गिरफ्तार किया गया।

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक खगेन्द्र पठारे, आरक्षक पृथ्वीराज तोमर, लालजी यादव का योगदान रहा।

नाम आरोपी :- राजेश वैरागडे पिता स्व. मुकेश वैरागडे उम्र 55 साल साकिन जंयती नगर ग्राम सिकोला थाना मोहन नगर दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

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