दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

बाईक मोडिफाईड करने वाले हो जाये सावधान : दुर्ग न्यायालय ने जप्त मोडीफाईड बाईक का काटा 20000/-₹ का चालान

दुर्ग। प्रशांत ठाकुर, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देशानुसार तथा उप पुलिस अधीक्षक, गुरजीत सिंह, (यातायात) के नेतृत्व में यातायात पुलिस के वाट्सअप नंबर में शिकायत किया गया था कि 01 काला एवं पीला रंग की मोडीफाईड बिना नंबर वाहन तेज रफ्तार से बटालियन के पास भिलाई की ओर फटाके की आवाज निकालते हुए जा रहा है जो कि किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है तत्पश्चात यातायात मुख्यालय (ट्रैफिक टॉवर) से वायरलेस के द्वारा उक्त वाहन को पकडने हेतु पाइंट दिये जाने पर उक्त वाहन को पकड़ कर वाहन चालक से ड्रायविंग लायसेंस और वाहन के कोई भी कागजात नहीं पेश करने पर वाहन को जप्त कर न्यायालय पेश करने हेतु सुरक्षार्थ रखा गया था। जिसे मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालय प्रस्तुत किये जाने पर न्यायाधीश द्वारा वाहन चालक पर नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20000/-₹ अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
यातायात पुलिस द्वारा आम नागरिकों से यह अपील है कि वाट्सअप (94791-92029) नंबर का अधिक से अधिक उपयोग कर सडक की व्यवस्था पर प्रत्येक नागरिक अपनी भागीदारी दे। जिससे आपके शहर के यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके।

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