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BEO से मारपीट और गोपनीय प्रतिवेदन फाईल मोड़ने वाला प्रधान पाठक निलंबित, अपराध भी हुआ दर्ज

रायपुर। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग. के ज्ञाप क्रमांक/स्थापना/ शिकायत/ 2024/1884 अभनपुर, दिनांक 02.12.2024 अनुसार राजन कुमार बघेल, प्रधानपाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा सोठ विकासखण्ड अभनपुर, जिला-रायपुर छ.ग. दिनांक 02.12.2024 को प्रातः 10:50 बजे प्राचार्य पद पर पदोन्नति के संबंध में अपना गोपनीय प्रतिवेदन सुधार हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर के समक्ष उपस्थित हुये।

राजन कुमार बघेल द्वारा अपने गोपनीय प्रतिवेदन में वर्गीकरण को सुधारने के संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से बहसबाजी किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, अपशब्दों का प्रयोग करते हुये कक्ष में रखे कुर्सियों को पटका गया तथा अधिकारी पर हाथ उठाने की कोशिश की गई।

संबंधित प्रधान पाठक राजन कुमार बघेल द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन फाईल पकड़कर अधिकारी के सर में मारा गया, अधिकारी का हाथ पकड़कर मरोड़ा गया, टेबल में धक्का देकर गिरा दिया गया तथा उनके द्वारा संस्था प्रमुख को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई।

इस संबंध में राजन कुमार बघेल, प्रधानपाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा सोंठ विकासखण्ड अभनपुर, जिला-रायपुर छ.ग. के विरूद्ध थाना अभनपुर में प्र.सू.रि.सं. 0425/02.12.2024 धारा 296, 351(2), 115(2) में अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना दी गई है।

राजन कुमार बघेल, प्रधानपाठक का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है।

अतएव राजन कुमार बघेल, प्रधानपाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा सोठ विकासखण्ड-अभनपुर, जिला-रायपुर छ.ग. को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

राजन कुमार बघेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा नियत किया जाता है।

 

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