देश-दुनियाफीचर्ड

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस : 01 फरवरी से सभी लोगों के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल में होंगे 50 पर्सेंट से ज्यादा दर्शक

नईदिल्ली (ए)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ चलाने की की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी। यह नया दिशा-निर्देश 1 फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस में कहा गया, ”संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।”

खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।

Related Articles

Back to top button