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एसपी ने आरक्षक को किया लाइन अटैक, फोन पे के माध्यम से अवैध वसूली का मामला

आरक्षक जिसके द्वारा थाना क्षेत्र के केरा चौक में वाहन चेकिंग के दौरान हार्वेस्टर चालक से फोन के माध्यम से अवैध वसूली करने संबंधी समाचार पत्र में प्रकाशित होने से, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना जांजगीर से रक्षित केन्द्र संबद्ध किया गया…

 

जांजगीर चांपा। हार्वेस्टर चालक से फोन पे के माध्यम से अवैध वसूली करने के मामले में आरक्षक के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ने की सख्त कार्रवाई।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक को तत्काल रक्षित केन्द्र संबद्ध कर, उनके विरुद्ध प्राथमिक जांच की कार्यवाही की जा रही है।

थाना जांजगीर में पदस्थ आरक्षक राजू लठेवाल जिसके द्वारा थाना जांजगीर क्षेत्र के केरा चौक में वाहन चेकिंग के दौरान हार्वेस्टर चालक से फोन के माध्यम से अवैध वसूली करने संबंधी समाचार पत्र में प्रकाशित होने से, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना जांजगीर से रक्षित केन्द्र संबद्ध किया गया।

 

नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार: नाबालिक बालिका को आरोपी दिनांक 05.10.2025 को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 436/2025 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में आरोपी दादूराम महिपाल को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर जबदस्ती दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 20.11.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

 

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, प्रआर तारिकेश पांण्डेय, आरक्षक खुरेंद्र शुक्ला थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।

आरोपी: दादूराम महिपाल उम्र 19 साल निवासी तनौद नवागांव थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा।

आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),333,87, 64(2)(ड) BNS, 6 लैंगिग अपराधों का बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

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