छत्तीसगढ़फीचर्ड

प्रायवेट कंपनी का प्रोडक्ट बिक्री करने एवं मेम्बरशिप लेने के नाम पर ठगी करने वाली 2 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। प्रार्थिया जागेश्वरी यादव निवासी ग्राम देवरी थाना धरसींवा, हाल पता- कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन जिला रायपुर ने थाना मुजगहन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि Ril India marketing Pvt.LTD/WEICONIC Pvt.LTD के ब्रांच मैनेजर गुरूचरण साहू, पुनीत प्रजापति, निर्मला ठाकुर ऊर्फ निर्मला सामंत एवं शिवानी ठाकुर ऊर्फ शिवानी बोहरा के द्वारा उक्त कंपनी के प्रोडक्ट जिसमें दैनिक उपयोग का कपड़ा एवं ब्यूटिशियन समान को मेंबरशिप बनाकर बिक्री करने जिसके एवज में कंपनी के द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन देने तथा कंपनी में मेंबरशिप लेने के लिए 46,500 रूपये जमा करने तथा कंपनी के द्वारा प्रतिमाह 16,000 से 20,000 हजार रूपये मासिक वेतन, रहने के लिए आवास एवं खाने पीने का खर्च कंपनी द्वारा सुविधा देने की बात बताये जाने पर प्रार्थिया उनकी बातों में आकर कुल 49,500 रूपये एवं उसकी सहेली शिखा साहू 49,500 रू0 कुल रकम 99,000 रू. दिये, किंतु कंपनी के द्वारा उन्हें वेतन, रहने के लिए आवास एवं भोजन की सुविधा न देकर आरोपियों द्वारा इनके रकम को स्वयं सदोष लाभ प्राप्त कर इनके साथ ठगी किया गया, कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 219/25 धारा 318(4), 3(5) बी.एस.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ठगी की उक्त घटना के संबंध में प्रार्थिया एवं उसकी सहेली से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुये आरोपी गुरूचरण साहू, पुनीत कुमार प्रजापति, निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत एवं शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा को पकड़कर कर उक्त कंपनी संचालित करने के संबंध में पंजीयन व वैध दस्तावेजों की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही पूछताछ में आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।

जिस पर प्रकरण में आरोपी गुरूचरण साहू, पुनीत कुमार प्रजापति, निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत एवं शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

उक्त कंपनी के विरूद्ध पूर्व में भी थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में अपराध क्रमांक 225/25 धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को जेल भेजा गया था।

गिरफ्तार आरोपी: 01. गुरूचरण साहू पिता दिनेश साहू उम्र 24 साल निवासी ग्राम नवरंगपुर थाना लोरमी जिला मुंगेली। हाल पता- कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।

02. पुनीत कुमार प्रजापति पिता भानसिंह प्रजापति उम्र 25 साल निवासी भरतपुर रूद्रावत (राजस्थान)। हाल पता- कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।

03. निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत पिता शंकर सिंह ठाकुर उम्र 25 साल निवासी ग्राम डोरजा थाना चंपावत जिला उत्तराखण्ड़। हाल पता- कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।

04. शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा पिता शंकर सिंह ठाकुर उम्र 23 साल निवासी ग्राम डोरजा थाना चंपावत जिला उत्तराखण्ड़। हाल पता- कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button