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घर अंदर जबरदस्ती घुसकर नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को न्यायालय ने 23 वर्ष कारावास एवं ₹28,500 जुर्माने की सजा दी

पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से घर अंदर जबरदस्ती घुसकर नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को किया गया 23 वर्ष कारावास एवं ₹28,500 जुर्माने की सजा से दंडित…न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पाक्सो) बलौदाबाजार प्रशांत पाराशर द्वारा किया गया दंडादेश पारित…

बलौदाबाजार। दिनांक 07.09.2023 को प्रार्थिया द्वारा थाना पलारी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 06.09.2023 को सुबह 11.00 बजे आरोपी दीपक द्वारा उसके घर अंदर जबरदस्ती घुसकर, उसके सांथ छेडछाड किया है एवं किसी को बताने पर गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी भी दिया है। कि रिपोर्ट पर थाना पलारी में आरोपी दीपक के विरुद्ध अपराध क्र. 406/2023 धारा 452,294,323,506,354 भादवि एवं 12 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

उक्त रिपोर्ट पर थाना पलारी पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पाक्सो) बलौदाबाजार प्रशांत पाराशर ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी दीपक उम्र 29 साल निवासी ग्राम चरौदा थाना गिधपुरी को भादवि की धारा 354 में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड, धारा 294 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड, धारा 323 में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 10 पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड, धारा 506 में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड एवं धारा 451 में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी को कुल 23 वर्ष सश्रम कारावास के साथ कुल ₹28,500 का जुर्माना आदेशित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना पलारी से प्रधान आरक्षक रोहित सिंह द्वारा किया गया है।

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