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IG रामगोपाल गर्ग ने सडक दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक दुर्ग, बालोद और बेमेतरा को जारी किया दिशा निर्देश

अनाधिकृत रूप से मालवाहक वाहनों में सवारी लेकर चलने से एवं शराब पीकर वाहन चलाने, सडक के किनारे बिना सूचक दिए रोड में गाडी खडी करने से होने वाली दुर्घटनाओं में रोक लगाने दिये आवश्यक निर्देश…

 

मालवाहक एवं पिकअप वाहन स्वामियों की बैठक लेकर समझाइस देकर, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करने तथा नियमों की उलंघना करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश…

 

भिलाई। आज दिनांक 21.05.2024 को पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) ने जिला बालोद, बेमेतरा एवम दुर्ग के पुलिस अधीक्षकों के लिए सडक दुर्घटना रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमे अनाधिकृत रूप से मालवाहक वाहनों में सवारी लेकर चलने से एवं शराब पीकर वाहन चलाने, सडक के किनारे बिना सूचक दिए रोड में गाडी खडी करने से होने वाली दुर्घटनाओं में रोक लगाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

ज्ञात हो कि जिला कबीरधाम के थाना कुकदूर में एवम विगत दिनों में थाना बेमेतरा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर ग्राम कठिया के समीप सड़क किनारे खड़ी माजदा वाहन से पिकअप वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने पर बहुत से लोगो की मृत्यु एवं कई लोग घायल हुए थे।

ऐसे घटनाए को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के द्वारा सड़क दुर्घटना में नियंत्रण लाये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में दुर्ग रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए, जिसमे इस संबंध में मालवाहक एवं पिकअप वाहन स्वामियों की बैठक लेकर समझाईश दें कि मालवाहकों का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट नियमों के अनुरूप करें।

मालवाहकों के उपयोग में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर पर्याप्त अंकुश लगाये जाने हेतु यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

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