छत्तीसगढ़फीचर्ड

छात्र- छात्राओं, महिला स्टॉफ को गाली देने और अवैध वसूली करने वाला सहायक ग्रेड- 2 निलंबित

रायपुर। अशोक कुमार साहू सहायक ग्रेड-2 मातृसदन शास. उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदिर हसौद विकास खंड आरंग जिला रायपुर (छ.ग.), के विरूद्ध शिकायत की जांच कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिका./जांच/34/2025/13621 रायपुर दिनांक 08.08.2025 के द्वारा राम बंडाल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. परसदा (पलौद) वि.खं. आरंग, एवं दिलीप कुमार राहंगडाले व्याख्याता शा.क.उ.मा.वि.आरंग से जांच कराया गया।

अशोक साहू सहायक ग्रेड-2 के विरुद्ध की गई जांच में मध्यान्ह भोजन वालों से काम बंद करा देने की धमकी देकर अवैध वसुली, छात्र-छात्राओं के साथ गाली गलौज करना एवं महिला स्टाफ कर्मचारी के साथ भी अपशब्द गाली देकर बाते करना एवं छात्र-छात्राओं से, टी.सी के नाम पर अवैध वसूली बिंदु क्रमांक 1 से 3 सही पाया गया, जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

अशोक कुमार साहू सहायक ग्रेड-2 मातृसदन शास. उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदिर हसौद विकास खंड आरंग जिला रायपुर (छ.ग.), के द्वारा कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के लापरवाही को दर्शाता है। उक्त कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) के (एक), (दो), (तीन) का उल्लंघन है।

अत एव अशोक कुमार साहू, को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9-(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा निर्धारित किया जाता है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button