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जनता कर्फ्यू में दुकान खोलने वालों पर दुर्ग निगम ने लगाया 21400 ₹ जुर्माना, आयुक्त और एसडीएम ने क्षेत्र में संभाला मोर्चा…

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 31 मार्च तक जनता कर्फ्यू 144 धारा लगे होने के बाद भी शहर के अलग-अलग भागों में अनेक प्रकार की दुकानें खुली पायी गयी। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा निगम के स्वास्थ्य विभाग, बाजार विभाग और अतिक्रमण दल के साथ जनता कर्फ्यू में प्रतिबंध के बाद भी खोले गये दुकानों में निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन एवं एसडीएम खेमलाल वर्मा ने अमले के साथ जुर्माने की कार्यवाही घूम-घूमकर किये। अमले ने जवाहर चैक में रिवाज साड़ी सेंटर से 5000 रु, सिंघई मेवा दुकान से 3000 रु, अर्पित जैन से 1000 रु, नाहर प्लाजा से 1000 रु सहित 22 लोगों से अलग-अलग जगहों पर जाकर कुल 21400 रु जुर्माना लगाकर दुकानों को 31 मार्च तक बंद रखने की चेतावनी दी गई । इसके अलावा दुर्ग सीएसपी विवेका शुक्ला के नेतृत्व में दुर्ग टीआई व पुलिस बल ने शहर में 144 धारा एवं जनता कफ्र्यू के बाद बेवजह घूमने वालों पर चलानी कार्यवाही की गई।
इस संबंध में निगम आयुक्त श्री बर्मन ने बताया किया कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता कफ्र्यू 31 मार्च तक लगाया है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण घर से बाहर निकलने वालो के खिलाफ पुलिस प्रशासन चलानी की कार्यवाही कर रही है वहीं निगम द्वारा बिना वजह दुकान खोलकर व्यवसाय करने वालो के खिलाफ कार्यवाही कर जुर्माना ली जा रही है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुये शासन ने 5 अप्रैल तक आपातकाल घोषित किया है।
इस आपातकाल के दौरान व्यवसाय करने खोलने वाले दुकानदार नाहर प्लाजा पुराना बस स्टैण्ड से 1000 रु0 जुर्माना लेकर गोदाम को बंद कराया गया। इसी प्रकार हटरीबाजार में सुनील फ्रेम सेंटर, इंदिर मार्केट में महालक्ष्मी टी शाप, विकास टेडिंग कंपनी, लालवानी कंपनी, रोहित चाय शक्कर, जैन टी स्टाल, सूरज फ्रूड्स, और गणेश मेडिकल, विजय ट्रडर्स, मोहक इंटरप्राइर्जस, सांईनाथ नाश्ता सेंटर, रामनाथ , हरीसाहू, कन्हैया चना दुकान, मनोज किराना, हरिओम खत्री सहित 22 लोगों से कुल 21,400 रु जुर्माना लेकर उनकी दुकानों को बंद कराया गया। निगम आयुक्त श्री बर्मन ने समस्त शहर वासियों, व्यवसाय करने वाले लोगों से अपील कर कहा है कि कोरोना वायरस एक एैसा संक्रमण है किसी भी व्यक्ति, सामान आदि के संपर्क में आने पर वह संक्रमण दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए शासन स्तर पर जनता कफ्र्यू लगाया गया है अतः इसका पालन कर अपना और अपने परिवार की सुरक्षा अवश्य करें। बिना कोई कारण के शहर में ना घूमें।
शासन के आदेशानुसार आयुक्त इंद्रजीत बर्मन एवं एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा ने निगम अमला के साथ स्वयं दुकानों को बंद करवाने इंदिरा मार्केट पहुॅचें। उन्होनें नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के अंतर्गत दुकानों को बंद करवाने हटरीबाजार, सब्जी मार्केट, अनाज दुकान लाईन, किराना दुकान, आदि को बंद कराया। आयुक्त के निर्देश पर सभी दुकानदारों का जुर्माना काटा गया। निगम अमला ने कार्यवाही के दौरान विभिन्न स्थानों के कुल 15 ब्यूटी पार्लर और सेलून को भी बंद करायें। तथा सभी को चेतावनी देते हुये समझाया गया कि वे शासन के आदेशों का पालन अवश्य करें। कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, अतिक्रमण प्रभारी व उपअभियंता शिव शर्मा, दरोगा सुरेश भारती, राजू सिंह व दल उपस्थित थे।

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