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जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर गृहमंत्रालय ने की बड़ी कार्रवाई, पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित

मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन करार दिया है। मंत्रालय की ओर से इसके पीछे कारण दिया गया है कि जेकेडीएफपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है…

नईदिल्ली (ए)। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने जेकेडीएफपी को पांच साल की के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया है।

मंत्रालय की ओर से इसके पीछे कारण दिया गया है कि जेकेडीएफपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। ऐसे में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन करार दिया है।

 

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