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डैम से पानी निकालने वाले फूड इंस्पेक्टर को रिकवरी का नोटिस जारी, 10 दिन के भीतर देना होगा 50 हजार से अधिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने डैम से पानी निकालने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को रिकवरी का नोटिस जारी किया कर दिया है। बिना अनुमति 4104 घन मीटर पानी निकाला गया था। विभागीय जल दर के अनुसार ये रिकवरी 53,092 रुपये की होगी। नोटिस में 10 दिन के भीतर राशि जमा करनी होगी। जल संसाधन उप संभाग कापसी ने जारी किया है रिकवरी का नोटिस।

ज्ञात हो कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर राजेश विश्वास रविवार 21 मई को छुट्टी मनाने खेरकट्टा परलकोट जलाशय पहुंचे थे. मौज मस्ती और सेल्फी के दौरान उनका सैमसंग कंपनी का S सीरीज का महंगा मोबाइल फोन जलाशय में गिर गया. फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत जल संसाधन के एसडीओ साहब से बात की।

सिंचाई विभाग के एसडीओ रामलाल ढिवर ने पानी खाले करने फूड इंस्पेक्टर को मौखिक स्वीकृति दे दी. स्थानीय लोगों की मदद से 30 एचपी के दो पंप मंगाए गए और तीन दिन तक 24 घंटे पंप चलाकर लाखों लीटर पानी जलाशय से बाहर निकाल व्यर्थ बहाया गया।

मीडिया में मामला आने के बाद कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया. निलंबन के दौरान फूड इंस्पेक्टर को कांकेर जिला कार्यालय अटैच किया गया. प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में पाया कि खेरकेट्टा जलाशय से 21 लाख लीटर नहीं बल्कि 41104 क्यूबिक मीटर पानी मोबाइल ढूंढने के लिए बर्बाद किया गया।

फूड इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी अनुमति के भीषण गर्मी में बांध से पानी बहाया है. जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के खिलाफ है। देखे आदेश…

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