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पौधों के कांक्रीट या जालीदार घेराव को हटाएं, जिससे पौधों को नया जीवन मिल सके : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी विभाग लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन करें, इसका पालन नहीं करने पर संबंधित विभाग पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द सभी आरबीसी 6(4) के प्रकरणों का निराकरण करें एवं अविवादित खाता विभाजन, नामांतरण के दर्ज मामलों पर भी जल्द कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पुनर्जीवन के तहत हर विभाग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि विभाग अपनी एक टीम बनाएं और अपने आस-पास स्थित पौधों के कांक्रीट या जालीदार घेराव को हटाएं, जिससे पौधों को नया जीवन मिल सके। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे, बकेटिंग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फार्मर आईडी सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, डीएफओ पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर एवं एडीएम उमाशंकर बंदे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की बैठक

कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2026-27 के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर संबंधित संस्थाओं के संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों की बैठक ली।

बैठक में रायपुर जिले में संचालित समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की वर्ष 2026-27 की ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संस्था स्तर से पंजीयन एवं स्वीकृति के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों द्वारा कम आवेदन किए जाने की स्थिति को देखते हुए छात्रवृत्ति आवेदनों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाए एवं छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों में बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी त्रुटियों का संशोधन कर एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को अपना बैंक खाता आधार से सीडिंग कराना अनिवार्य है। साथ ही नवीन संस्थाओं को Geo-Tagging एवं संस्था प्रमुख तथा छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों के OTR (One Time Registration) एवं छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया में व्यापक प्रचार-प्रसार और समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कलेक्टर ने सभी संबंधित संस्थाओं को निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

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