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रेल विभाग में टीसी का नौकरी लगाने के नाम पर 13 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

 पुलिस को 13 लाख 19 हजार रूपए की ठगी करने वाले आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में मिली सफलता…भरोसे का फायदा उठाकर रेल विभाग में टीसी का नौकरी लगाने के नाम पर किया गया धोखाधडी…

खैरागढ़। प्रार्थी कामेश्वर कुमार वर्मा पिता संतराम वर्मा उम्र 27 साल साकिन डुमरडीह थाना गातापार जिला केसीजी छ0ग0 नें थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 26.09.2018 से 05.02.2019 के मध्य आरोपी गुलजारी लाल यादव पिता पुसुराम यादव उम्र 50 साल साकिन वार्ड नं. 25 गंगा बाग पारडी थाना पारडी जिला नागपुर महाराष्ट्र ने भारतीय रेल्वे में टीसी के पद पर नोैकरी लगाने के नाम पर अलग अलग दिनांक समय में कुल 719000/- रूपये लेकर धोखाधडी किया है इसी प्रकार सुखदेव वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा उम्र 33 साल साकिन गाडाडीह थाना खैरागढ़ से भी इसी प्रकार अलग-अलग दिनांक समय को कुल 600000/- रूपये लेकर धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध 428/23 एव 429/23 धारा 420 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। बाद पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश देवदास के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर विवेचना कार्यवाही के दौरान आरोपी गुलजारी लाल यादव पिता पुसुराम यादव उम्र 50 साल साकिन वार्ड नं. 25 गंगा बाग पारडी थाना पारडी जिला नागपुर महाराष्ट्र थाना खैरागढ़ में उपस्थित होन एवं विवेचना में सहयोग करने हेतु धारा 41(ए) द0प्र0सं0 एवं अन्रू नोटिस दिया गया।

किन्तु आरोपी द्वारा विवेचना कार्यवाही में सहयोग नही किया गया। प्रकरण में आरोपी द्वारा अलग-अलग व्यक्ति से भारतीय रेल विभाग में टीसी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 13 लाख 19 हजार लेकर धोखधड़ी किया है। प्रकरण में कार्यवाही हेतु टीम गठीत कर रवाना किया गया। जो आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र में दबिश देकर मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी आरोपी गुलजारी लाल यादव पिता पुसुराम यादव उम्र 50 साल साकिन वार्ड नं. 25 गंगा बाग पारडी थाना पारडी जिला नागपुर महाराष्ट्र को हिरासत में लिया गयाा।

बाद आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया। दिनांक 06.10.2023 को गिरफ्तारी का आधार बताकर विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दिया गया। बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप सउनि0 शंकर कारूनिक, प्र0आर0 466 गजाधर भुआर्य आर0 346 रमाकांत उपाध्याय आर0 156 प्रदीप यादव आर0 680 शैलेन्द्र पटेल, आर0 1255 शिवलाल वर्मा, आर01571 परमेश्वर वर्मा, आर0 821 लक्ष्मण साहू एवं समस्त थाना स्टाप की अहम भूमिका रही है।

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