दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

दुर्ग जिला में 6 से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन के दौरान आवागमन हेतु अनुमति लेना हुआ आवश्यक, जाने कैसे करे ई-पास के लिए आवेदन

दुर्ग। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस अवधि में आपातकालीन स्थिति में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने एवं दुर्ग जिले में आने वाले लोगों के आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अति आवश्यकता पड़ने अथवा आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता epasscoviddurgapril@gmail.com में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर ई-मेल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र की ई-मेल कॉपी ही मान्य की जाएगी। आवेदन पत्र ई-मेल प्राप्ति के उपरांत ई-मेल के माध्यम से अथवा आवेदन पत्र में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा पास जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था लॉक डाउन की अवधि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए होगी।

Related Articles

Back to top button