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धान व चना पर अधिक दाम देने का लालच देकर खरीदी कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

खैरागढ़। दिनांक 02.03.2023 को आवेदक महेन्द्र देशमुख के द्वारा अनावेदक सुमीत वर्मा निवासी ग्राम भोरमपुरकला के विरूद्ध चने की बिक्री रकम 1000000 रूपये छलपूर्वक धोखाधड़ी कर हड़प लिये जाने के संबंध में शिकायत आवेदन की जांच किया। जांच दौरान आवेदक पक्ष व अनावेदक करा कथन लेकर दस्तावेजों की जांच की गई। जांच पर पाया गया कि अनावेदक सुमीत वर्मा द्वारा आवेदक पक्ष को चने का मूल्य की ज्यादा रकम देने प्रेरित कर 325 क्विंटल चना का कुल 16 लाख 25 हजार में सौदा कर कुल 6 लाख 25 हजार रूपया ही दिया गया एवं शेष 10 लाख रूपये ना देते हुएए टालमटोल कर स्वयं के बंद खाते का चेक प्रदान कर आवेदक पक्ष से छल करते हुएए बेईमानीपूर्वक 10 लाख रूपये आवेदक पक्ष से हड़प लिया है। आवेदक पक्ष ने अपने कथन मेंए अनावेदक द्वारा अपने कथन में बताया गया कि अन्य लोग जिसमें प्रदीप वर्मा पिता मोतीलाल वर्मा निवासी ग्राम परसुलीए चुम्मन लाल साहूए संपत लाल साहू निवासी ग्राम करमतरा से भी फसल खरीदी के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधड़ी किया है आवेदक महेन्द्र देशमुख के द्वारा अनावेदक सुमीत वर्मा निवासी ग्राम भोरमपुरकला के विरूद्ध चने की बिक्री रकम 1000000 रूपये छलपूर्वक धोखाधड़ी कर हड़प लिये जाने के संबंध में शिकायत आवेदन की जांच किया।

जांच दौरान आवेदक पक्ष व अनावेदक करा कथन लेकर दस्तावेजों की जांच की गई। जांच पर पाया गया कि अनावेदक सुमीत वर्मा द्वारा आवेदक पक्ष को चने का मूल्य की ज्यादा रकम देने प्रेरित कर 325 क्विंटल चना का कुल 16 लाख 25 हजार में सौदा कर कुल 6 लाख 25 हजार रूपया ही दिया गया एवं शेष 10 लाख रूपये ना देते हुएए टालमटोल कर स्वयं के बंद खाते का चेक प्रदान कर आवेदक पक्ष से छल करते हुएए बेईमानीपूर्वक 10 लाख रूपये आवेदक पक्ष से हड़प लिया है। आवेदक पक्ष ने अपने कथन मेंए अनावेदक द्वारा अपने कथन में बताया गया कि अन्य लोग जिसमें प्रदीप वर्मा पिता मोतीलाल वर्मा निवासी ग्राम परसुलीए चुम्मन लाल साहूए संपत लाल साहू निवासी ग्राम करमतरा से भी फसल खरीदी के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधड़ी किया है कि रिपोर्ट पर उक्त आरोपी द्वारा धारा 419, 420 भादवि0 के तहत अपराध सबुत पाये जाने से आरोपी सुमीत वर्मा पिता स्व0 शत्रुहन वर्मा उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम भोरमपुर कला ओपी जालबांधा थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 390/23 धारा 419,420 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इसी प्रकरण आवेदक प्रदीप वर्मा के द्वारा अनावेदक सुमीत वर्मा निवासी ग्राम भोरमपुरकला के विरूद्ध धान खरीदी की बिक्री रकम 820000 रूपये छलपूर्वक धोखाधड़ी कर हड़प लिये जाने के संबंध में शिकायत आवेदन की पेश किया। जांच पर से अनावेदक सुमीत वर्मा पिता शत्रुहन वर्मा निवासी भोरमपुरकलाके द्वारा धारा 419ए 420 भादवि0 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध क्र0 91/2023 धारा 149,420 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश देवदास के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर विवेचना कार्यवाही दौरान आरोपी सुमीत वर्मा को थाना खैरागढ़ में उपस्थित होने एवं विवेचना में सहयोग हेतु धारा 41.;एद्ध दं0प्र0सं0 का एवं अन्य नोटिस दिया गया किन्तु आरोपी द्वारा विवेचना में सहयोग नही किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी को चने की ज्यादा रकम देने का लालच देकर 10 लाख रूपये की रकम छलपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए हड़प लिया था जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा दस्तावेज व चेक पेश करने पर समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है व गवाहों का कथन लिया गया है। कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। जो आरोपी को उसके घर ग्राम भोरमपुर कला में दबिश देकर मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी आरोपी सुमीत वर्मा पिता स्व0 शत्रुहन वर्मा उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम भोरमपुर कला को हिरासत में लिया गयाा। बाद आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 03ण्09ण्2023 को 14रू00 बजे गिरफ्तारी का आधार बताकर विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप उनि0 शक्ति सिंह सउनि0 कोमल मिंज, आर0 1680 शैलेन्द्र पटेल 1255 शिवलाल वर्मा, आर01571 परमेश्वर वर्मा, आर0 821 लक्ष्मण साहू म0आर0 678 धनेश ठाकुर की अहम भूमिका रही है।

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