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17.57 लाख रुपए का विस्फोटक बरामद: वाहन चेकिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री APEX D CORDII 166 बाक्स जप्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

चालक के कब्जे से विस्फोटक सामग्री- APEX D CORDII 166 बाक्स, कीमती 17,57,044 रू एवं आइसर ट्रक वाहन क्रमांक टी. एस. 30 टी 0700 किमती लगभग 25,00000 रूपये, कुल जुमला करीब 42,57,044.00 रूपये…

बलरामपुर। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा अंकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के सतत् मार्गदर्शन में जिले में अवैध पदार्थों के परिवहन पर अकुंश लगाने हेतु जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में चौकी बलंगी के सामने लगे बेरियर में वाहन चंकिग के दौरान वाड्रफनगर की ओर से आ रहे आइसर ट्रक क्रमांक टी. एस. 30 टी 0700 को चेक करने हेतु रोका गया।

वाहन चालक एवं परिचालक से नाम पता पुछने पर वाहन चालक अपना नाम पता राजकुमार स्वामी गौड जनागामा पिता राजामौली गौड, उम्र. 36 वर्ष, सा. दिमादुती, थाना मामडा, जिला अदीलाबाद, तेलंगाना एवं परिचालक अपना नाम पता गांधी कुमार यादव पिता भुनेश्वर यादव, उम्र 24 वर्ष, सा. पेठंडी थाना देवरी, जिला ग्रिडी, झारखण्ड बताया।
वाहन के चेकिंग में वाहन के अन्दर ट्राली में विस्फोटक सामग्री APEX D CORD II कोडेक्स वायर होना पाया गया।

मौके पर उपस्थित गवाहों को धारा 160 जाफौ का नोटिस देकर गवाहों के समक्ष वाहन चालक को वाहन में लोड विस्फोटक सामग्री का दस्तावेज, रूट चार्ट, विधिवत् सूचना एवं वाहन के दस्तावेज तथा स्वयं का लायसेंस प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया।

जो वाहन चालक के द्वारा नोटिस के जवाब में रूट चार्ट में जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से परिवहन करने के संबंध में अनुमति / रूट नहीं है, लिखकर दिया। वाहन चालक के द्वारा रूट चार्ट एवं विधिवत् सूचना देने संबंधित नियमों को उलंघन से नक्सल प्रभावित जिला बलरामपुर में नक्सलियों कब्जे में चले जाने से मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने की संभावना थी।

जो विधिसम्मत नहीं होने से चालक के कब्जे से विस्फोटक सामग्री- APEX D CORDII 166 बाक्स, कीमती 17,57,044 रू एवं आइसर ट्रक वाहन क्रमांक टी. एस. 30 टी 0700 किमती लगभग 25,00000 रूपये, कुल जुमला करीब 42,57,044.00 रूपये ( बयालिस लाख सन्तावन हजार चौवालिस रूपये) एवं विस्फोटक सामग्री का
दस्तावेज एवं वाहन का दस्तावेज मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लियागया।

मामला जमनातीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी राजकुमारा स्वामी गौड जनागामा पिता राजामौली गौड उम्र 36 वर्ष सा. दिमादुती थाना मामडा जिला अदीलाबाद तेलंगाना को जमानत मुचलका पर पाबंद कर रिहा किया गया। जो विस्फोटक सामग्री APEX D CORDII कोडेक्स डेटोनेटर का भारी मात्रा में उपेक्षापूर्ण गलत रूट मैप में, बिना सुरक्षा एवं सूचना के परिवहन करना
पाया गया जाने पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

नाम आरोपी- 1. राजकुमारा स्वामी गौड जनागामा पिता राजामौली गौड, उम्र 36 वर्ष, सा. दिमादुती, थाना
मामडा, जिला अदीलाबाद, तेलंगाना ( वाहन चालक)
2. गांधी कुमार यादव पिता भुनेश्वर यादव, उम्र 24 वर्ष, सा. पेठंडी, थाना देवरी, जिला ग्रिडी, झारखण्ड (हल्फर)

जप्त की गई सामाग्री- 1. आइसर ट्रक वाहन क्रमांक टी. एस. 30 टी 0700 कीमती लगभग 2500000.00 रूपये।

2. विस्फोटक सामग्री- APEX D-CORDII 166 बाक्स, कीमती करीब 17,57,044 रूपये,
कुल जुमला करीब 42,57,044.00 रूपये ( बयालिस लाख सन्तावन हजार चौवालिस रूपये)।

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