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नशीली दवाई सप्लाई करने वाला मुख्य सरगना पटना से गिरफ्तार, कुल 16.43 लाख रुपए का जुमला जप्त

नशीली दवाई अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल नशीली गोलीयों के फार्मा कंपनी के मुख्य तस्कर ड्रग लाइसेंसी पटना (बिहार) से बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार…पूर्व में भी इसी प्रकरण में 02 आरोपी को नशीली गोली की तस्करी में भेजा जा चुका है जेल…

बालोद। नशीली दवाईयों के सेवन की शिकायत मिलने पर टीम बनाकर अवैध नशीली दवाई का बिक्री करने वाले तस्करो के लिये मुखबीर तैनात किया गया था कि दिनांक 29.05.2024 को सूचना मिला कि ग्राम पडकीभाठ बायपास रोड की ओर 02 व्यक्ति एक मोटर सायकल क्रमांक CG24F7028 में अधिक मात्रा में नशीली दवाई रखे है तथा उसे बेंचने खपाने के लिए ग्राहक का तलाश कर रहे है कि सूचना पर ग्राम पडकीभाठ बायपास रोड में तांदुला नदी पुल के ऊपर 02 व्यक्ति खडे दिखे जिन्हे संदेह के आधार पर उनके पास जाकर उनका नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम विश्वपति गोराई तथा धर्मेन्द्र यादव बालोद निवासी होना बताया तथा मोटर सायकल में रखे दो सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में भरे हुए वस्तु के संबंध में तथा खड़े होने के सबंध में पूछने पर गोल मटोल कर जवाब देने लगा।

संदेह उत्पन्न होने पर दोनो व्यक्ति के पास रखे (खुद के) मोटर सायकल क्रमांक CG24F7028 में रखे 02 सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी को बारी बारी खोलकर तलाशी लिया गया जो एक बोरी में काला ब्राउन रंग के कार्टून में भरा हुआ (1) ALPRAZOLAM TABLETS 12 पैकेट (2) ALPRAZOLAM

TABLETS -07 पैकेट (3) TRAMADOL ~ CAPSULS- 21 पैकेट मिला तथा दूसरे सफेद रंग की बोरी को खोलने पर उसके अंदर काला भूरा नीला रंग के दो कार्टून में भरा हुआ TRAMADOL CAPSULS- 72 पैकेट मिला।

जिसे मौके पर तौल कराने पर मादक पदार्थ नशीली टेबलेट एवं कैप्सूल का जुमला वजन 10.718 किलो ग्राम होना जिसकी कीमती 144300 रू एवं मोटर सायकल क्रमांक CG24F7028 की कीमती 20000 रू कुल जुमला रकम 164300 रू को जप्त कर कब्जा पुलिस लेकर आरोपी विश्वपति गोराई एवं धर्मेन्द्र यादव के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक 290/2024 धारा 22 (सी) एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था।

उक्त प्रकरण के विवेचना में नशीली दवाई के मुख्य सप्लायर के संबंध में जानकारी प्राप्त कर एक स्मॉल टीम बिहार जाने हेतु एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय , सउनि धरम भुआर्य, आरक्षक भाेप सिंह साहू ,आरक्षक पूरन देवांगन को बिहार रवाना किया गया था।

जिसमे टीम द्वारा प्रकरण के मुख्य आरोपी राजीव कुमार के फार्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर थाना पाटलिपुत्र, थाना कदमकुवां, थाना पीरबाहोर क्षेत्र में लगातार रेकी कर लोकल वेशभूषा में कई मेडिकल फार्मा जाकर घनी आबादी में त्रिशूल फार्मा को ढूंढ कर उसे चिन्हांकित किया गया। लेकिन फार्मा का दुकान बंद होने से आरोपी की जानकारी नहीं मिल पा रही थी।

तकनीकी आधार पर आरोपी राजीव कुमार के घर का पता साजी हेतु उस क्षेत्र में कैंप कर उसे टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी राजीव कुमार से पूछताछ करने पर वह बताया कि उसने त्रिशूल फार्मा नाम से एक मेडिकल फर्म पटना से 120 किलो मीटर दुर नवादा (बिहार) में जाकर खोला था, ताकि नशीली दवाई का खरीदी बिक्री कर सके। टीम द्वारा नवादा जाकर फर्म की तलाशी लेने पर फर्म में किसी भी प्रकार का दवाई ,ड्रग लाइसेंस या उससे संबंधित दस्तावेज नहीं होना पाया गया।

पूछताछ में यह तथ्य सामने आया की त्रिशूल फार्मा का उपयोग सिर्फ प्रतिबंधित दवाई कम्पनी से खरीदने के लिए करता था चूंकि फार्मा केवल कागजात में था वास्तविक रूप से संचालित नहीं हो रही थी जिससे आरोपी आस्वस्त था कि कभी उसके फर्म में रेड कार्यवाही होने से कोई पकड़ाएगा नही। आरोपी राजीव कुमार से प्रकरण के आरोपी विश्वपति गोराई बालोद निवासी ने त्रिशूल फार्मा नवादा (बिहार )के नाम से करीबन छः लाख की प्रतिबंधित दवाई मंगवाया था।

उक्त प्रकरण में बिहार जाने वाली टीम में एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर, थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सउनि धरम भुआर्य, आरक्षक भोपसिंह साहू, पूरन देवांगन, तकनीकी टीम, आरक्षक मिथलेश यादव का महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

जप्त समाग्री- बैंक खाता का एटीएम कार्ड, त्रिशूल फार्मा का ड्रग लाइसेंस, नसीली दवाई का खरीदी का बिल, मोबाइल फोन जप्त किया गया है।

आरोपी का नाम पता: 01. राजीव कुमार पिता प्रहलाद प्रसाद उम्र 43 पता फ्लैट 301 विश्राम अपार्टमेंट पाटलिपुत्र कॉलोनी थाना कृष्णा पूरी जिला पटना (बिहार) स्थाई पता दरियापुरी गोला धोबी गली थाना कडमकुंवा जिला पटना (बिहार)

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