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नाबालिक को बहला-फुसला कर अपनी पिकअ प गाड़ी में बैठाकर रायपुर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने वाला अरोपी गिरफ़्तार

नाबालिक को प्रेम जाल में फंसा कर शादी करने का प्रलोभन देकर अनाचार करने वाला अरोपी गिरफ़्तार…नाबालिक को बहला-फुसला कर अपनी गाड़ी में बैठाकर रायपुर ले गया था अरोपी…

कबीरधाम। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में कबीरधाम पुलिस लगातार अपराधिक लोगों के विरुद्ध वैधनिक कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली कवर्धा को अनाचार के अरोपी को पकडने में सफ़लता मिली है। दिनांक 29.02.2024 को पीड़िता के परिजन थाना कवर्धा आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनकी भतीजी उम्र 14 वर्ष 07 माह दिनांक 19.02.2024 को अपनी बड़ी बहन की लड़की के साथ रायपुर से कवर्धा घूमने आई थी जो की दिनांक 28.02.2024 को घर से बताएं बिना कहीं चली गई है।

किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी भतीजी को अपहरण कर ले गया है रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 138/24 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका की पता तलाश की जा रही थी। पता तलाश दौरान अपहृता को रायपुर भानपुरी चौक के आसपास रहने वाले विवेक पांडे द्वारा अपने साथ रखना पता चला।

जिस पर पुलिस की टीम अपहृता के परिजनों के साथ रायपुर जाकर किराए के मकान में आरोपी विवेक पांडे पिता जय प्रकाश पांडे उम्र 24 वर्ष निवासी सन्यासी पारा खमतराई रायपुर के कब्जे से बरामद किया गया। जिन्हें रायपुर से कवर्धा थाना लाया जाकर बालिका से पूछताछ करने पर बताई कि वह लगभग 7 माह से आरोपी विवेक पांडे को जानती पहचानती है तथा उसके द्वारा फोन से प्रेम जाल में फंसा कर शादी करने का प्रलोभन देकर दिनांक 28.02.2024 को जब वह अपनी पिकअप वाहन लेकर कवर्धा समान खाली करने आया था।

तब बालिका को अपनी गाड़ी में बैठाकर रायपुर अपने किराए के मकान में ले गया तथा वहां उसके साथ शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया है। पीड़िता के उक्त कथन अनुसार आरोपी को धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(n) IPC के तहत विधिवत्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को चौकी-दामापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार: कबीरधाम जिले के चौकी दामापुर थाना कुंण्डा क्षेत्र के प्रार्थी द्वारा दिनांक-01,01, 2024 को चौकी आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की मेरी नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे विधि पूर्ण संरक्षणता से बहला फुसलाकर अपने साथ भागकर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक 01/24 धारा 363, भा.द.वी. कायम का विवेचना में लिया गया है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप. निरीक्षक विमल लावन्या द्वारा वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर टीम गठित कर बालिका का पता तलाश किया जा रहा था।

दौरान विवेचना/ पता तलाश के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ। कि उक्त नाबालिक बालिका को विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक के द्वारा बहला फुसलाकर दक्षिण भारत की ओर भाग ले गया है। जिस पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर तत्काल विशेष टीम गठित कर रवाना किया गया था। जो तोरातुपालम जिला- तिरुपुर अम्मानगर से पीड़िता एवं विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को सकुशल साथ लेकर थाना कुंण्डा वापस लाये।

विवेचना दौरान पीड़िता का कथन बयान लेने पर नाबालिक पीड़िता द्वारा बताया गया की घटना दिनांक से विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा है। जिस पर प्रकरण में धारा 366,376,(2),(N) भा.द.वि. 4,6 पक्सो एक्ट जोड़ी गई। विवेचना दौरान विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से विधि विरूद्ध संघर्ष बालक का रिमांड तैयार कर माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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