छत्तीसगढ़फीचर्ड

नाबालिग को चॉकलेट देने के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की कारावास और 1000/- रूपये अर्थदंड कि दी सजा

06 वर्ष नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को हुआ 27 दिन में 20 साल की सजा…आरोपी के विरुद्ध दिनांक 29.07.23 को थाना कुरुद में धारा 376 भादवि० एवं 06 पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया था अपराध पंजीबद्ध…29.07.23 को ही आरोपी की गिरप्तारी कर 5 दिन मे पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय में किया गया था चालान पेश…

धमतरी। थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया द्वारा अपने पति के साथ -आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी किशोर सारथी द्वारा दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी किशोर सारथी पिता रामकुमार सारथी उम्र 32 वर्ष साकिन अंगारा थाना कुरूद, जिला धमतरी, के विरुद्ध थाना कुरूद के अप0क्र0 464 / 23 धारा 376 भादवि०एवं धारा 06 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना दिनांक 29.07.23 को पीड़ित बालिका के माता पिता रोजी मजदूरी करने बाहर गांव गये हुए थे। बालिका अपने छोटे भाई एवं दादा दादी के साथ अपने घर पर थी कि शाम लगभग 4-5 बजे बालिका अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान बालिका को चौकलेट देने व मोबाईल फोन दिखाने का बहाना करके आरोपी किशोर सारथी अपने घर के अंदर ले जाकर बालिका को किचन से पानी लाने बोलकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया।
घटना की जानकारी बालिका द्वारा अपने दादी को देने पर दादी के द्वारा आरोपी किशोर सारथी को दो चार झापड़ मारा गया जिसके बाद से आरोपी किशोर सारथी घटना उपरांत फरार हो गया था।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज आरिफ एच. शेख (भा.पु.से.) द्वारा जिला धमतरी प्रवास के दौरान महिला और नाबालिग बच्ची संबंधी अपराधों में माननीय न्यायालय से समन्वय बना कर जल्द से जल्द चालान पेश कर पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग के मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए सायबर सहित तीन पुलिरा टीम अलग.अलग दिशा में पुलिस टीम रवाना की गई।
जो आरोपी भागने के लिए पचपेड़ी नाका रायपुर में बस की तलाश करते मिला। जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया जिस पर थाना कुरूद द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 30.07.23 न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले की विवेचना 5 दिन में ही पूर्ण कर दिनांक 03.08.23 को माननीय न्यायालय. अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी एफटीएससी पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार जैन के कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 25.08.23 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड से सजा सुनाया गया। शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक अधिवक्ता मोहित देवांगन के द्वारा मामले की पैरवी किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केवट, उनि० महेश साहु, सउनि० सुरेश नंद, संतोषी नेताम:-विवेचक प्रधान आरक्षक लोकेश नेताम, आरक्षक दीपक साहू, किशोर देशमुख, बलराम सिन्हा, सायबर सेल प्रभारी उनि० नरेश बंजारे, आरक्षक कमल जोशी, आरक्षक मनोज साहू, आरक्षक मुकेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button