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नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बेमेतरा। दिनांक 30.06.2020 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.06.2020 को वह अपने पत्नि बच्चो के साथ घर में थे कि सुबह 10 बजे नहाने तालाब चला गया था। नहाकर आकर देखा तो घर में उसकी लडकी नही थी तब आस - पास गांव में तलाश किया। जो नही मिली। अपनी नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका होने पर प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में अपराध सदर धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
   उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया । जिस पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक विमल बैस एवं एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा एवं थाना स्टाफ को अपहृता एवं आरोपी का पतासाजी कर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
    जिस पर थाना प्रभारी बेमेतरा एवं थाना स्टाफ द्वारा अपहृता एवं आरोपी का लगातार पता तलाश किया जा रहा था विवेचना पता साजी के दौरान अपहृता नाबालिग लडकी को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी हितेन्द्र कुमार साहू द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाकर उनके साथ जबरन दुष्कर्म करना पाये जाने पर आरोपी हितेन्द्र कुमार साहू पिता लालाराम साहू उम्र 23 साल साकिन बाबा मोहतरा थाना व जिला बेमेतरा को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर अपराध घटित करना कबूल किया। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि, 6,12 पाक्सो एक्ट जोडी गई। उक्त आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया ।
  उक्त कार्यवाही में प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि राजेश ठाकुर, प्र. आर. मोहित चेलक, आरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आर. संदीप साहू, महिला आर. प्रीति यादव एवं अन्य थाना स्टाफ का सराहनी भुमिका रही है।

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