दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण, कलेक्टर ने निष्पक्षतापूर्वक जिम्मेदारी से कार्य करने के दिए निर्देश

दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 12 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नाम निर्देशन पत्र के वितरण, वितरण के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, अमानत राशि जमा करने इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्वाचन कार्यालय से दिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की जानकारी दी। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र के दौरान अधिकारियों को आवश्यक पंजी संधारित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने नाम निर्देशन पत्र प्रदाय करने के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक जरूरी सावधानी की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्षतापूर्वक जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने 12 अप्रैल 2024 से 19 अप्रैल 2024 तक नाम निर्देशन के प्रतिदिन की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने तथा 22 अप्रैल 2024 तक नाम वापसी, प्रतीक आबंटन एवं प्रारूप 7 क में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों के मतपत्र मुद्रण की जानकारी दी।

नाम निर्देशन पत्र फार्म -2क फार्मेट भरने के बाद हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना, मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक तथा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त या पंजीकृत या निर्दलीय अभ्यर्थी को 10 प्रस्तावक आवश्यक है।

फार्म 26 शपथपत्र, सभी कालम पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं अभ्यर्थी, नोटरी से सत्यापित तथा सभी पृष्ठ में अभ्यर्थी एवं नोटरी के हस्ताक्षर सहित (शपथ पत्र स्टाम्प में किसी भी प्रकार का कांटछांट नहीं होना चाहिए, एक मूलप्रति एवं 03 छाया प्रति जमा करना होगा। निर्वाचन हेतु खोले गये नये बैंक खाता जो कम से कम एक दिन पूर्व खोला गया हो, खाता क्रमांक की पूर्ण जानकारी एवं पासबुक के प्रथम पेज जिसमें खाते का विवरण हो की छायाप्रति सहित जमा कराना होगा।

अमानत राशि प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र दिया जाएगा। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक होगा। निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति का प्रारूप 8 (दो प्रतियों में) फोटो सहित देना होगा। राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी होने पर फार्म ’ए’ एवं ’बी’ नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के अपरान्ह 3 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी का परिचय पत्र एवं पासपोर्ट साईज 4 फोटो (पृष्ठ भाग में अथ्यर्थी के नाम सहित) साथ ही उक्त फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नही है का घोषणा पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी यदि दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न विधानसभा का मतदाता है तो संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का 2024 के निर्वाचक नामावली की सार प्रतिलिपि निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी सहित नाम निर्देशन में लगे समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button