छत्तीसगढ़फीचर्ड

पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर पति ने गला घोटकर की हत्या

पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर पति द्वारा की गई पत्नी की हत्या…हत्या का संदेह न हो इस कारण खुद थाना आया रिपोर्ट लिखाने…पी.एम. रिपोर्ट पर हुआ हत्या का खुलासा…

बिलासपुर। दिनांक 10/02/2024 की रात्रि 11:30 बजे सूचक रूपचंद पटेल पिता स्व. विसरू राम पटेल उम्र 39 वर्ष भोंदलापारा रतनपुर थाना उपस्थित आकर मर्ग कायम कराया कि इसकी पत्नी सावनी बाई उम्र 38 वर्ष उक्त दिनांक की रात्रि को अपने कोला-बाड़ी के सेमी के नार के पास गिरी पड़ी थी।

जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर ले जाने पर मृत हो जाना बताए हैं, कि सूचक रूपचंद पटेल की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में मर्ग कायम कर जाँच पंचनामा कार्यवाही दौरान मृतिका का पीएम कराया गया था।

डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करना बताए जाने पर थाना रतनपुर में धारा 302 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनांक 16.02.24 को दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना मृतिका के पति/सूचक रूपचंद पटेल से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी रूपचंद पटेल शराब के नशे में होने पर उसकी पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने व मनमुटाव होने से पत्नी सावनी बाई की गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया। जिस पर आज दिनांक को उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर, सउनि मेलाराम कठौतिया, प्र. आर. बलदेव राजपूत आर. अजय भारद्वाज, आशीष राठौर की विशेष भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी: रूपचंद पटेल पिता स्व. विसरू राम पटेल उम्र 39 वर्ष भोंदलापारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.

थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर छ.ग.
अप.क्र. – 135/2024 धारा – 302 भादवि।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button