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पुलिस अधीक्षक ने मन्दिर परिसर में शराब सेवन कर ड्यूटी करने आरक्षक को किया निलंबित

आरक्षक को तत्काल प्रभाव से आदेश दिनांक के पूर्वान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, जिला बालोद में ही सम्बद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता आदि की पात्रता होगी…

 

बालोद। मंदिर परिसर में शराब सेवन कर नशे की हालत में ड्यूटी करने वाले आरक्षक को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक एसआर भगत ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में लिखा गया है कि…

थाना प्रभारी-बालोद, जिला बालोद से प्राप्त प्रतिवेदन क./था.प्र./बालोद/896/2025 दिनांक 06.01.2025 अनुसार ‘आर.क्र.1223 विजय देवांगन, रक्षित केन्द्र, जिला बालोद को दिनांक 01.01.2025 को नववर्ष कानून व्यवस्था ड्यूिटी हेतु ड्यूिटी सर्टिफिकेट देकर थाना बालोद रवाना करने पर थाना बालोद में आमद दिया गया।

तत्पश्चात आर.क्र.1223 विजय देवांगन को कानून व्यवस्था ड्यूिटी हेतु गंगा मैय्या मंदिर में रो.सा.क्र.12, समय 10:40 बजे रवाना किया गया। गंगा मैय्या मंदिर कानून व्यवस्था ड्यूिटी में लगे आर.क्र. 1223 विजय देवांगन के नशे की हालत में मंदिर प्रांगण में होने की सूचना प्राप्त होने पर तस्दीक हेतु थाना बालोद के सउनि पुनित राम वर्मा को रो.सा.क.25 में 16:25 बजे रवाना किया गया।

आर. क्र. 1223 विजय देवांगन को नशे की हालत में पाये जाने से थाना बालोद के आर.क्र.86 वेदप्रकाश भुआर्य, आर.क्र.208 अविनाश सिंह के साथ जिला अस्पताल, बालोद से मुलाहिजा कराया गया। डॉ. शशिकांत, मेडिकल ऑफिसर, जिला अस्पताल, बालोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आर.क. 1223 विजय देवांगन को शराब सेवन करना लेख किया गया है।” लेख किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार कर्तव्य के प्रति घोर उदण्डता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप आर.क्र.1223 विजय देवांगन, रक्षित केन्द्र, जिला बालोद को तत्काल प्रभाव से आदेश दिनांक के पूर्वान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, जिला बालोद में ही सम्बद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता आदि की पात्रता होगी।

 

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