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पेंटिंग कार्य का टेंडर दिलाने का झांसा 15 लाख रुपए का धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। प्रार्थी शशिकांत तिर्की के द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया जो आलोक में प्रथम दृष्टि धारा 420, 34 IPC का अपराध पाए जाने से विवेचना में लिया गया दौरान प्रकरण के प्रार्थी को तलब कर पूछताछ कर कथन लिया गया जो कथन में बताया कि दिनांक घटना समय को 20/01/ 20 से दिनांक 8/ 11/ 2020 के मध्य प्रार्थी का अपने फार्म में काम हेतु बलौदा बाजार इंदौर आदि जगहों पर पेंटिंग कार्य का टेंडर दिलाने का झांसा देकर उसके विभिन्न तरीकों में अलग-अलग किस्तों में कुल ₹15,00000 (पन्द्रह लाख रु) प्राप्त किया है।

किंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा ना ही टेंडर दिलाया गया है और ना ही पैसा आरोपियों के द्वारा वापस किया गया है कि प्रार्थी को आरोपी द्वारा अपने आपको महिला बाल विकास विभाग अधिकारी एवं सीबीआई का होना बताते थे जो प्रार्थी द्वारा विभाग में जाकर पता करने पर उक्त नाम की कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं होना बताया गया था।

आरोपी द्वारा झांसी में रखे प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर प्रार्थी के आर्थिक नुकसान पहुंचाएं है प्रकरण के आरोपी शेषमणि मिश्रा श्वाति मिश्रा आनंद तिवारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है।

प्रकरण के आरोपी मनोज भारद्वाज पिता एल/.डी.भारद्वाज उम्र 39 साल सा0ग्राम पोस्ट कटेकोनी खुर्द थाना डबरा जिला जांजगीर चांपा वर्तमान पता क टावर ब्लॉक A 306 थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाल मुकाम दीनदयाल कॉलोनी बलोदा बाजार थाना बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ को रिपोर्ट समय से फरार चल रहे थे।

जिसे दिनांक 15/09/24 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को उसके विधिवत अधिकारों से अवगत कराकर एवं गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर विधवा मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के आज दिनांक 15 /9 /24 को गिरफ्तार किया मामला आजमानती होने से माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पेश किया गया।

थाना: न्यू राजेन्द्र नगर, अपराध क्रमांक: 153/21 धारा 420, 34 भादवी…

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