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जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं

चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं…

नईदिल्ली (ए)। देश में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारियों से लगा हुआ है।इस बीच, पोस्टल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है। आयोग ने इस अधिसूचना में बताया है कि अब मीडियाकर्मी भी चुनाव में अपना प्रतिभाग कर सकेंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

इसके मुताबिक, वोटिंग ड्यूटी में लगे सभी मीडियाकर्मी अपनी तैनाती स्थल से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। हालांकि ये सुविधा केवल उन्हें ही मिलेगी जिनके लिए चुनाव आयोग ने प्राधिकार पत्र जारी किया है। पत्रकारों के साथ ही आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी।

चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में बताया कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी लेना होगा।

हालांकि उनके पास मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड करने का भी विकल्प होगा। चुनाव आयोग (ईसी) ने इस सुविधा के लिए सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है।

 

गौरतलब है कि मतदान दिवस की कवरेज के लिए पत्रकारों और आवश्यक सेवाओं में लगे लोग विधानसभा चुनावों में पहले ही इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अब यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि आवश्यक सेवाओं में मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

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