दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र धारियों के विरूद्व भिलाई निगम ने कराया पुलिस थाने में एफ.आई.आर

भिलाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-08 का गरीबी रेखा सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर पालको द्वारा अपने बच्चों का बड़े स्कूल में शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला करवा रहे है। इससे उन्हे नियमानुसार छूट की सुविधा प्राप्त होती है। जिसके माध्यम से नर्सरी से लेकर बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

कुछ अविभावक जो गरीबी रेखा में नहीं है, उनके द्वारा कुटरचित कृत करके दुसरे के बीपीएल सर्वे सूची क्रमांक पर अपना नाम दर्ज करके स्कूलों में पेश किया जा रहा है। उसके आधार पर बच्चों को दाखिला मिल जा रहा है।

इसी प्रकार के कुछ प्रकरण संज्ञान में आया, जाॅच करने पर पता चला कि नगर निगम भिलाई द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। वह गलत ढंग से बनाकर स्कूलोें में प्रस्तुत किया गया है। बीपीएल सर्वे सूची सत्यापन के लिंक में जाने पर वहां दुसरे व्यक्ति का नाम दिखा रहा है।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन सहायक राजस्व अधिकारी प्रशन्न तिवारी द्वारा सुपेला एवं स्मृति नगर थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करायी गई। कि जिस दस्तावेज के आधार पर स्कूल में दाखिला लिया गया है, वह निगम द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे पालकों के खिलाफ कार्यवाही किया जाए।

कुछ ऐसे बिचैलिए है जो निगम के द्वारा जारी पूर्व दस्तावेजो के आधार पर उसी के समान बीपीएल सर्वे क्रमांक डालकर नाम दुसरे का अंकित करके बीपीएल प्रमाण पत्र बनवाकर दे-दे रहे है। स्कूलों द्वारा भी निगम से प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं कराया जा रहा है।

जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि जितने भी बच्चों का बीपीएल प्रमाण पत्र के आधार पर प्राईवेट स्कूलो में दाखिला हुआ है, उनका बीपीएल सत्यापन प्रमाण पत्र नगर निगम भिलाई के जोन कार्यालयों से कराया जाना अनिवार्य हो।

जिससे उन्ही बच्चों को बीपीएल श्रेणी के आधार पर प्राईवेट स्कूलो में दाखिला मिले, जो उसके पात्र हो। गलत लोगो के खिलाफ सक्त कार्यवाही किया जाना चाहिए।

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