दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

भवन निर्माण हेतु नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता हुई समाप्त, अब नहीं लगेगा अनापत्ति प्रमाण पत्र

दुर्ग। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र को छोड़कर अन्य नगरी निकाय क्षेत्रों में नजूल सीटें उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वश कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले के नागरिकों के आम हित को देखते हुए दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र को छोड़कर, जिले के अन्य नगरी निकाय क्षेत्रों के लिए भवन निर्माण हेतु नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।

अब इन नगरी निकायों में भवन निर्माण के लिए नजूल अधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल की जांच की जाएगी। कलेक्टर द्वारा लिए गए इस निर्णय से जिले का एक बहुत बड़ा जन समुदाय लाभान्वित होगा और भवन निर्माण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

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