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पुरानी भिलाई थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव को सत्र न्यायालय से मिली बड़ी राहत, FIR पर लगी रोक

भिलाई 03। खूबचंद बघेल शासकीय कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले का आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी पूर्णिमा शर्मा के पक्ष में न्यायालय ने आदेश देते भिलाई-3 थाना के प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था भिलाई तीन न्यायालय ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने के लिया कहा था।

साथ ही दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच किए जाने का आदेश भी दिया गया था, इस मामले के खिलाफ थाना प्रभारी महेश ध्रुव और श्रद्धा पाठक ने अपने वकील प्रदीप नेमा के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

जिसमें जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रज्ञा पचौरी ने मामले को 15 दिन की विचारण में रखा था साथ ही प्रकरण की मूल डायरी व याचिका कर्ताओं व उत्तर वादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रज्ञा पचौरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निराकरण होने तक याचिकाकर्ताओं को स्थगन आदेश जारी किया है।

ज्ञात हो कि अपराध क्रमांक 278/2024 थाना पुरानी भिलाई से संबंधित प्रकरण में महिला चिकित्सक डॉ.पूर्णिमा शर्मा की शिकायत पर न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए डॉ पूर्णिमा शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

 

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