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भिलाई 03 कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका स्वीकार, निरीक्षक महेश ध्रुव और श्रद्धा पाठक के विरुद्ध एफआईआर का आदेश निरस्त

दुर्ग। भिलाई 03 खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर विनोद शर्मा के ऊपर हुए प्राण घातक हमले की शिकायत प्रार्थी हेमंत बघेल द्वारा किए जाने के बाद पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 278/25, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी।

इस मामले में अभियुक्त प्रवीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा ने तत्कालीन थाना प्रभारी पुरानी भिलाई महेश ध्रुव एवं महिला थाना प्रभारी दुर्ग श्रद्धा पाठक द्वारा उसे पूछताछ के नाम पर 15 घंटे जबरन थाने में बैठाकर रखने तथा उसके मोबाइल को रख लेने के बाद भी पावती नहीं दिए जाने का आरोप लगाया था।

इस मामले में भिलाई 03 लोअर कोर्ट ने दोनों निरीक्षकों के खिलाफ धारा 127(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस पर 20 फरवरी को स्टे लिया गया था। इसी प्रकरण में अधिवक्ता प्रदीप नेमा द्वारा पुनरीक्षण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग की कोर्ट में आवेदन लगाया गया था।

17 जुलाई को दुर्ग कोर्ट ने पुनरीक्षण स्वीकार किया और निरीक्षक महेश ध्रुव एवं श्रद्धा पाठक के विरुद्ध लोअर कोर्ट के आदेश को सारहीन मानकर निरस्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विचरण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नांकित आदेश 27 जनवरी 25 को अपास्त किया जाता है।

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