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मां से दुष्कर्म के दोषी पापी पुत्र को मिली आजीवन कारावास, चारा लेने के बहाने खेत में किया था पाप

आरोपी ने पशुओं के लिए चारा लाने के बहाने खेत में दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने जब अपने छोटे बेटे को वारदात की जानकारी दी तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी…

 

बुलंदशहर (ए)। मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 16 जनवरी 2023 को यूपी के बुलंदशहर कोतवाली देहात के एक गांव निवासी महिला के साथ बेटे ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

आरोपी ने पशुओं के लिए चारा लाने के बहाने खेत में दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने जब अपने छोटे बेटे को वारदात की जानकारी दी तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान हर बार रोते हुए खुद को न्याय की मांग की।

इससे दो दिन पूर्व ही बुलंदशहर में एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सोती हुई किशोरी को उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही दोषी को 27 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
13 जून 2020 को अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को शिकायत देकर अपने रिश्ते के चाचा पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 12 जून की रात उनकी नाबालिग बेटी अपने दादा और दादी के साथ घेर में सोई थी। इसी दौरान आरोपी मौके पर पहुंचा और सोती हुई बेटी को उठाकर ले गया।
आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब किशोरी का शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने तमंचा किशोरी की कनपटी पर लगा रखा था। उनके पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। इसके बाद अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संजय कुमार यादव की कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई।

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