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तत्कालीन थाना प्रभारी बृजेश कुशवाहा के उत्कृष्ट विवेचना से हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से किया दंडित

रायपुर। बाइक टकराने के मामूली विवाद में सवा दो वर्ष पहले गुढ़ियारी क्षेत्र के आंबेडकर चौक पर अकरम खान की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपित रवि राव उर्फ अन्ना और खिलेश्वर साहू उर्फ गोलू को न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना 13 जुलाई, 2022 की दोपहर दो बजे की है, गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के आंबेडकर चौक में बाइक टकराने के विवाद में अकरम खान की पहाड़ीपारा, गुढ़ियारी निवासी रवि राव उर्फ अन्ना पिता राजू राव, उम्र 19 वर्ष और विकास नगर गुढियारी निवासी खिलेश्वर साहू उर्फ गोलू पिता हिंगलाल साहू उम्र 22 वर्ष ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

घटना दिनांक की दोपहर करीब दो बजे मृतक अकरम खान पिता जुम्मन खान उम्र 24 निवासी जनता कालोनी, गुढियारी के गाड़ी से आरोपियों के पैर में चोट लगने को लेकर विवाद हुआ। आरोपियों ने मृतक को चाकू से पैर और छाती में वार कर दिया। मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घटना पर गुढियारी पुलिस ने अपराध क्रमांक 295/22, धारा 307, 34, 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। इधर देर रात इलाज के दौरान अकरम खान की मृत्यु हो गई। तब धारा 302 भादवि जोड़ा गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी बृजेश कुशवाहा ने आरोपियों की पता तलाश सरगर्मी से शुरू की और घटना दिनांक के दो दिन के भीतर ही दोनों आरोपियों को धरदबोचा और मामले की स्वयं विवेचना में जुट गए। उत्कृष्ट विवेचना के कारण ही अब न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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