दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

कर्जा के नाम पर अवैध वसूली तथा प्रार्थी व उसके बच्चे को उठा लेने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। प्रार्थी नागेश्वर प्रसाद चंद्रा पिता स्व. रेशम लाल चंद्रा, उम्र-42 वर्ष, पता-शीतलानगर हनोदा, रोड़ गैलेक्सी हाईट बोरसी, थाना पदमनाभपुर ने थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रायपुर निवासी शब्बीर जैदी प्रार्थी का काॅलेज बैचमेंट था।

प्रार्थी ने वर्ष 2024 में पारिवारिक कारणों से पैसों की आश्यकता होने पर आरोपी शब्बीर जैदी से आनलाईन कुल 1,44,400/- रूपये ब्याज पर लिया था तथा आरोपी शब्बीर जैदी को कुल 1,64,800 रूपये ब्याज सहित वापस कर दिया था। शब्बीर जैदी ने प्रार्थी से उधारी रकम 1,44,400/- रूपये देने के एवज में एक ब्लैंक चेक लिया था।

जिस पर 25,000,00/- अक्षरी पच्चीस लाख रूपये की रकम भरकर शब्बीर जैदी, प्रार्थी से 25,000,00/- अक्षरी पच्चीस लाख रूपये की अवैध वसूली हेतु प्रार्थी के नाम पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाया है। शब्बीर जैदी प्रार्थी की बोरसी दुर्ग में स्थित मकान के रजिस्ट्री पेपर की फोटो कापी, पैतिृक निवास में स्थित कृषि भूमि का बी-01 की काॅपी रखा था।

शब्बीर जैदी दिनांक 27.07.2025 को प्रार्थी के घर शीतला नगर बोरसी दुर्ग आकर रकम नहीं देने पर प्रार्थी तथा उसके बच्चों को उठा लेने की धमकी दिया है तथा प्रार्थी को आरोपी शब्बीर जैदी अपने घर गुढ़ियारी रायपुर बुलाकर, 25,000,00/- रूपये देने के लिये दबाव बनाते हुये विड़ियो बनाया था।

जिससे प्रार्थी काफी परेशान था कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी शब्बीर जैदी के विरूद्व थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक-278/2025, धारा-308(2),(5), 351(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी पदमनाभपुर तथा थाना स्टाफ टीम के द्वारा आरोपी शब्बीर जैदी की पता तलाश कर प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर छग ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा-4, समावेश किया गया।आरोपी शब्बीर जैदी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।

नाम आरोपी: शब्बीर जैदी उम्र-39 वर्ष पता आकाश गैस गोदाम के पास, गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर।

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