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पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी रायपुर GRP में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ

रायपुर। प्रार्थी महेन्द्र सिंह मानसर पिता दादू लाल मानसर उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा पोस्ट बनारी तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चांपा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2017 में छग़ पुलिस विभाग के द्वारा आरक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था जिस पर प्रार्थी अपने भाई भूपेन्द्र सिंह मानसर को जिला पुलिस बल राजनादगांव में आरक्षक पद हेतु आवेदन पत्र जमा कराया था।

आरोपी जय कुमार वर्मा छग रेल्वे पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। बिलासपुर रेल्वे स्टेशन में प्रार्थी महेन्द्र सिंह मानसर से बातचीत के दौरान आरोपी जय कुमार वर्मा के द्वारा प्रार्थी के भाई भूपेन्द्र सिंह मानसर को राजनादगांव जिला में आरक्षक पद पर नौकरी लेगाने का दिलासा देकर 10,00,000 रुपए की मांग किया तथा अन्य कई लोगों को भी पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने हेतु बातचीत करना एवं उन लोगो से भी रकम प्राप्त कर लेना बताया।

जिस पर प्रार्थी जो कि एक पैर से विकलांग है अपनी घर की माली हालत भाई के नौकरी लग जाने पर सुधर जायेगा यह सोचकर आरोपी के बातों में विश्वास किया एवं अपने कृषि भूमि को गिरवी रखकर दिनांक 06.09.2018 को पुलिस भर्ती के अन्य आवेदक मनोज मिज निवासी आरव्हीएच कालोनी खमतराई के घर में मनोज मिंज के परिवार उनकी मां राजकुमारी मिंज गवाह तिरथराम साहू के उपस्थिति में प्रार्थी से 9,00000 रूपये नगद एवं मनोज मिंज के नौकरी हेतु उसकी मां राजकुमारी मिंज के द्वारा 3,00000 रुपए नगद आरोपी को दिया गया।

उसी दिनांक को प्रार्थी द्वारा रेल्वे स्टेशन के पास एटीएम के माध्यम से नगद 1,00000 रूपये आरोपी को दिया गया. इसके अलावा आरोपी द्वारा अपने गांव तरफ के कुछ लोगो को भी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखो रूपये ले लिया। पुलिस विभाग द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया में भूपेन्द्र सिंह मानसर एवं मनोज मिंज फेल हो जाने के बाद आरोपी से दिया रकम वापस मांग किया गया।

जिस पर आरोपी द्वारा आज कल कहकर अभी तक रकम वापस नहीं किया एवं कुछ लोगो को अपने जमीन विक्रय कर पंचायत बैठक बाद वापस किया गया। वर्ष 2019 में प्रार्थी के चाचा के लड़की के शादी का कार्यकम था उस दौरान प्रार्थी द्वारा रकम मांग करने पर 2.00000 रूपये नगद वापस किया गया था एवं शेष राशि के लिए आज कल कहकर प्रार्थी एवं गवाह का राशि वापस ना कर आर्थिक नुकसान पहुंचाकर धोखाधडी किया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अप.क्र. 440/25 धारा 420 भादवी पंजीबद्ध कर आरोपी जय वर्मा को दिनांक 15.05.25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी- जय कुमार वर्मा पिता केजूराम वर्मा उम्र 40 वर्ष साकिन कडार पोस्ट सेमार थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर हाल शान्ति नायक का मकान डब्ल्यू आर एस

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