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कार्य में लापरवाही और भाषा-शैली अशोभनीय होने के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

रायपुर। राज्य सरकार ने अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति पंजी एवं निष्ठा एप में उपस्थिति नहीं पाए जाने, नगर पालिका लेखा के निरीक्षण में कैशबुक पंजी एवं लेखा पंजी अपूर्ण होने, निकाय में पेयजल संकट की स्थिति अमृत मिशन की धीमी प्रगति एवं अटल परिसर निर्माण की प्रगति अत्यंत कमी होने, निकाय की राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास, सुशासन तिहार में आवेदनों की निराकरण की स्थिति एवं निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यधिक धीमी पाए जाने के कारण आज कुम्हारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि…दिनांक 09.05.2025 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग के प्रतिवेदन अनुसार, दिनांक 09.05.2025 को नगर पालिका परिषद्, कुम्हारी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें, अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति पंजी एवं निष्ठा एप में उपस्थिति नहीं पायी गयी, नगर पालिका लेखा के निरीक्षण में कैशबुक पंजी एवं लेखा पंजी अपूर्ण पाया गया, निकाय में पेयजल संकट की स्थिति अमृत मिशन की धीमी प्रगति एवं अटल परिसर निर्माण की प्रगति अत्यंत कमी पाई गई, निकाय की राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास, सुशासन तिहार में आवेदनों की निराकरण की स्थिति एवं निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यधिक धीमी पाई गई।

जिसके लिए नेतराम चन्द्राकर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोषी पाए गए तथा समीक्षा के दौरान श्री चन्द्राकर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाये एवं उनकी भाषा-शैली अशोभनीय रहा।

नेतराम चन्द्राकर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कुम्हारी, जिला दुर्ग का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय सेवा भरती नियम में उल्लेखित प्रावधान एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत नेतराम चन्द्राकर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में श्री चन्द्राकर का मुख्यालय, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग नियत किया जाता है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होगा।

देखे आदेश…

 

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