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शेयर मार्केट में निवेश कर दोगुना रकम वापस करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगने वाले दो सगे भाई गिरफ्तार, एक आरोपी शासकीय शिक्षक

करोड़ों रूपयों की ठगी करने वाले 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार…आरोपियों द्वारा शेयर मार्केट में निवेश कर दोगुना रकम वापस करने का झांसा देकर की गई ठगी…आरोपी रामनारायण साहू शासकीय शिक्षक है…आरोपी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बुना ठगी का पूरा जाल…आरोपियों द्वारा ठगी की गई रकम को कई फर्जी संस्थाओं के नाम से निवेश करने के संबंध में भी है पता चला…प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु, उनकी सरगर्मी से की जा रही है पता तलाश…अभी तक की जांच कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध थाना कसडोल में 02 अपराधिक प्रकरण किया गया है दर्ज…उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपियों द्वारा ₹1,22,82,000 रकम की धोखाधड़ी करने का है पता चला…आरोपियों के विरुद्ध थाना मंदिरहसौद जिला रायपुर में भी धोखाधड़ी का एक प्रकरण है दर्ज…आरोपी रामनारायण एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया, दिल्ली जर्नलिज्म एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा आदि नामक संस्थाओं का रखता था परिचय पत्र…

 

बलौदा बाजार। प्रार्थी गोपाल प्रसाद देवांगन निवासी कटगी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी ग्राम कटगी बस स्टैंड में एल्युमिनियम स्टील वर्कशॉप की दुकान है। ग्राम महकम निवासी आरोपी रामनारायण साहू से दिनांक 25.08.2023 को रेलिंग लगाने के काम से जान पहचान हुआ, जिसमें रामनारायण साहू एवं अन्य आरोपियों द्वारा उसे शेयर मार्केट में रकम लगाने एवं 02 वर्ष में सारा पैसा डबल करके देने का झांसा दिया गया। इसी झांसे में आकर प्रार्थी द्वारा आरोपियों को अलग-अलग तिथियों में नगदी, फोन-पे एवं विभिन्न माध्यमों से कुल ₹19,43,000 दिया गया।

इसी प्रकार आरोपियों द्वारा प्रार्थी के मित्र राजेश कुमार देवांगन एवं अनिल कुमार प्रजापति से भी शेयर मार्केट में रकम लगाकर दुगना रकम वापसी करने का झांसा देते हुए ठगी किया गया। इस प्रकार आरोपियों द्वारा शेयर ट्रेडिंग में 02 वर्ष में रकम का दुगना कर वापस करने का झांसा देते हुए कुल ₹40,82,000 रकम की ठगी की गई है।

रिपोर्ट पर थाना कसडोल में अपराध क्रमांक 378/2025 धारा 420,34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार आरोपियों द्वारा 2024 में प्रार्थी राजकुमार यदू से ₹82,00,000 की ठगी किया गया था, जिस पर रामनारायण साहू और अन्य के विरुद्ध धारा 318(4),3(5) बीएनएस का अपराध दर्ज किया गया है।

आरोपियों द्वारा कसडोल, लवन, गिधौरी, शिवरीनारायण, महासमुंद, रायगढ़ आदि के भी कई लोगो के साथ भी शेयर ट्रेडिंग में पैसे लगाकर कम समय मे पैसा दुगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने के संबंध में जानकारी मिल रही है, जिसके संबंध में जांच तस्दीक कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा गहन जांच तस्दीक एवं विवेचना करते हुए ठगी करने वाले सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रकरण में संपूर्ण जांच, पीड़ितों से आवेदन लेने, आरोपियों की पता तलाश करने, संबंधित आरोपियों की संपत्ति जप्ती/कुर्की की कार्यवाही करने एवं उच्चतम विवेचना हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार के निर्देशन एवं सहायतार्थ अधिकारी कौशल किशोर वासनिक उप पुलिस अधीक्षक कैंप कसडोल, तुलसी लेकाम उप पुलिस अधीक्षक साइबर सेल के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है।

जिसमें उप पुलिस अधीक्षक योगिताबाली खापर्डे थाना प्रभारी कसडोल, निरीक्षक हेमंत पटेल थाना प्रभारी पलारी, निरीक्षक धीरेंद्र दुबे थाना प्रभारी गिधौरी, निरीक्षक प्रणाली वैद्य प्रभारी साइबर सेल, उप निरीक्षक किशन कुंभकार थाना लवन सहित कुल 08 अधिकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी रामनारायण साहू एवं हेमंत साहू को हिरासत में लिया गया है तथा अभी तक की जांच में यह तथ्यों सामने आया है कि- आरोपी रामनारायण साहू पेशे से शासकीय स्कूल सोनाखान में शिक्षक है, जिसके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शेयर मार्केट में निवेश कर जमा की गई रकम 02 वर्ष में दुगना कर वापस करने का झांसा देते हुए आसपास के क्षेत्र के लोगो से ठगी कर करोड़ों रुपये लिया गया है।

सांथ ही जो भी व्यक्ति उनसे अपने पैसे मांगता था उसे वह किसी अन्य व्यक्ति से पैसे लेकर कुछ रुपये वापस कर देता था, जिससे वह लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाता था। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा ठगी की गई रकम को, कई फर्जी संस्थाओं के नाम से निवेश करने के बारे में भी पता चला है*। आरोपी रामनारायण एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया, दिल्ली जर्नलिज्म एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा आदि नामक संस्थाओं का परिचय पत्र अपने सांथ रखता है।

आरोपियों के खिलाफ थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर में भी धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है। आरोपियों के बैंक अकाउंट, संपत्ति की जानकारी एकत्र की जा रही है तथा साइबर सेल की टीम द्वारा प्रकरण के समस्त बिंदुओं का अवलोकन कर तकनीकी विश्लेषण भी किया जा रहा है। कि प्रकरण में आज दिनांक 25.06.2025 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ भी जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम
1. रामनारायण साहू उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम महकम चौकी सोनाखान
2. हेमंत साहू उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम महकम चौकी सोनाखान (रामनारायण साहू का भाई)

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