दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की रकम आहरण करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। प्रार्थी ज्ञानेश्वर सिंह द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके निवास से लगी लगभग 38090 वर्गफिट भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में खसरा नंबर 144/7 एवं 144/03, पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील एवं जिला दुर्ग में स्थित है तथा जिसका भूमि स्वामित्व संदीप जैन एवं अनुराग जैन के नाम दर्ज है, को आरोपी जोगी सिंह सोनी द्वारा स्वयं के नाम से एग्रीमेंट होना बताकर विक्रय का झांसा दिया गया।

दिनांक 24.01.2020 को आरोपी द्वारा एग्रीमेंट के कागजात दिखाकर प्रार्थी से इकरारनामा किया गया, जिसमें नगद एवं बैंक खाते के माध्यम से कुल 26 लाख रुपये देने का उल्लेख किया गया। इसके पश्चात आरोपीगण द्वारा भूमि स्वामी के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तैयार कर ICICI बैंक में फर्जी खाता खुलवाया गया तथा कुल 24 लाख रुपये उसी खाते के माध्यम से प्राप्त किए गए। इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से कुल 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 191/2026, धारा 318(2), 318(4), 337, 111(4), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी कुलदीप सिंह सोनी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी जोगी सिंह सोनी को भी गिरफ्तार कर विधिवत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

आरोपी का विवरण: 1. जोगी सिंह सोनी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 26, संतराबाड़ी, दुर्ग।

जप्त सामग्री: प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक लेन-देन अभिलेख

सराहनीय भूमिका: उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला के थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उनि चितराम ठाकुर, सउनि संतोष मिश्रा, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक रविन्द्र बान्धव की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील: दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि भूमि क्रय-विक्रय अथवा किसी भी वित्तीय लेन-देन से पूर्व संबंधित दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें एवं किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को प्रदान करें। अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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