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स्वयं को आयोध्या का पंडित बताकर 2.5 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाला आरोपी दुर्ग से गिरफ्तार

व्यापार विहार में गल्ला किराना व्यापारी से धोखाधडी करने वाले आरोपी पर तारबाहर पुलिस का प्रहार…आरोपीयो द्वारा अपने आप को आयोध्या का पंडित बताकर प्रार्थी से 2.5 लाख रूपये की धोखाधडी किया गया था…पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर एक आरोपी को दुर्ग किया गया गिरफ्तार…मामले में दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है…आरोपी के विरुद्ध पूर्व में ठगी एवं चोरी के कई मामले पंजीबद्ध है…

 

बिलासपुर। प्रार्थी जनकराम साहू पिता स्व. हीरालाल साहू उम्र 57 साल निवासी ग्राम रोगदा, थाना नवागढ़, जिला जाजगीर-चांपा. जो दिनांक 12.06.2026 को एक थैला में रकम लेकर ब्यापार बिहार बिलासपुर गल्ला किराना सामान खरीदने के लिए गया था, ब्यापार बिहार में दो अज्ञात व्यक्ति मिले, जो अपने को अयोध्या का पंडित होना बताकर प्रार्थी को अमीर बनाने का लालच देकर ढाई लाख रूपये से भरे थैला को लेकर भाग गये है।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना तारबाहर बिलासपुर में विषयांकित अपराध धारा कायम कर विवेचना में लिया गया था, घटना गंभीर होने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  को अवगत कराते व उनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

उनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी थाना तारबाहर एवं सायबर की टीम द्वारा आस पास के सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उक्त आरोपी को दुर्ग से घेराबंदी कर पकडा गया।

उक्त आरोपी के विरुद्ध पूर्व में चोरी एवं ठगी के कई मामले पंजीबद्ध होना पाया गया है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी वासिम खान पिता वकार अहमद खान सा. केलाबाड़ी जिला दुर्ग फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है। आरोपी हैदर अली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

नाम आरोपी- हैदर अली अंसारी पिता स्व. इमदाद अली उम्र 60 साल सा. केलाबाडी, दुर्ग थाना पदनाभपुर जिला दुर्ग।

थाना- तारबाहर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
अप.क्र. – 194/2026, धारा – 318(4) बीएनएस।

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