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साइबर ठगी की रकम खपाने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 2 फरार म्यूल खाताधारक आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार साइबर अपराधों एवं साइबर ठगी में उपयोग किए जाने वाले म्यूल बैंक खातों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 718/2026, धारा 317(2), 318(4), 3(5) बीएनएस की विवेचना के दौरान ऐसे बैंक खातों की जांच की गई, जिनका उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन एवं हस्तांतरण के लिए किया गया था।

विवेचना में प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के लेन-देन के विश्लेषण एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका सामने आई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा स्वयं के तथा अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं सिम कार्ड कमीशन/प्रतिफल के बदले अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए थे।

पूछताछ एवं विवेचना में यह भी सामने आया कि संबंधित बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न खातों के माध्यम से स्थानांतरित एवं प्राप्त करने में किया गया। आरोपियों द्वारा धनराशि के लालच में बैंक खाते एवं उनसे संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई थी।

प्रकरण की विवेचना के दौरान फरार चल रहे दोनों आरोपियों की पतासाजी कर थाना सुपेला एवं एसीसीयू की टीम द्वारा दिनांक 06.09.2026 को उन्हें गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई।

आरोपी का नाम

1. यशपाल सिंह उर्फ लक्की पाजी, उम्र 38 वर्ष, निवासी रामनगर, नवनीत डेयरी के पीछे, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।
2. हेमत दास दखानी, उम्र 50 वर्ष, निवासी बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, सिंधी कॉलोनी, पानी टंकी के पास, तिल्दा, जिला रायपुर।

जप्त सामग्री

1. बैंक पासबुक।
2. एटीएम कार्ड।
3. चेकबुक।
4. सिम कार्ड।
5. मोबाइल फोन।
6. अन्य संबंधित दस्तावेज।

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