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एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर पेंड्रा पुलिस ने 02 प्रकरण में नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने व भगा ले जाने वाले 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। थाना पेंड्रा के दो अपहरण के मामलों में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता पाई है। पहला मामला वर्ष 2019 का है। दिनांक 04/11/2019 को अपहृत बालिका का मां थाना पेंड्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल जाने निकली थी जो घर वापस नही आई आसपास व रिश्तेदारी में पता किये पता नही चला। थाना पेंड्रा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 362/2019 धारा 363 भादवि दर्ज कर जांच की जा रही थी।

दूसरा मामला वर्ष 2020 का है। दिनाँक 15/3/2020 को अपहृत बालिका के पिता ने थाना पेण्ड्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से कहीं चली गई है किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा बहला फुसला के ले जाने की आशंका पर से प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 14/2020 धारा 363 भादवि कायम कर जांच की जा रही थी।

दोनों प्रकरणो की जांच के सम्बंध में आरोपियों एवं अपहृतों के जानकारी मिलने की जानकारी थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल को दी गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के निर्देशन में थाना प्रभारी पेण्ड्रा के नेतृत्व में टीम उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश रवाना किया गया।

थाना प्रभारी पेण्ड्रा की टीम के द्वारा कौशाम्बी (उत्तरप्रदेश) एवं सतना (मध्यप्रदेश) से दोनों प्रकरण के आरोपीयों से अपहृत बालिकाओं को बरामद कर आरोपी सहित थाना पेण्ड्रा लाया गया।

प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही उपरांत धारा 366, 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ कर आरोपी अनुराग उर्फ गोलू पिता राममुनिम चतुर्वेदी 23 साल निवासी रैकवार बंडा टोला थाना अमरपाटन सतना (मध्यप्रदेश) एवं अर्जुन तिवारी पिता राजेन्द्र तिवारी 25 साल निवासी भदवा थाना कोखराज जिला कौशाम्बी (उत्तरप्रदेश) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

प्रकरण के अपहृत बालिकाओं की बरामदगी एवं कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी, प्रधान आरक्षक विजय दीप त्रिपाठी, आरक्षक राम लाल खुराना, महिला आरक्षक सरिता मरावी की विशेष भूमिका रही।

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