दुर्ग। थाना मोहननगर के गंभीर पॉक्सो एवं हत्या/बलात्कार प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद प्रभावी अभियोजन पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
थाना मोहननगर के अपराध क्रमांक 133/2025 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 44/2025 में गंभीर पॉक्सो एवं हत्या/बलात्कार से संबंधित प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
उनके द्वारा कुल 29 गवाहों के साक्ष्य दर्ज कराए गए तथा 114 महत्वपूर्ण दस्तावेज/प्रदर्श न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ पॉक्सो कोर्ट, दुर्ग द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2026 को आरोपी सोमेश यादव को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडित किया गया।
न्यायालयीन निर्णय
1. धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मृत्युदंड एवं ₹5,000/- अर्थदंड।
2. धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मृत्युदंड एवं ₹5,000/- अर्थदंड।
3. धारा 238(क) बीएनएस के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदंड।
आरोपी का नाम: सोमेश यादव



















